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Singapore: सिंगापुर में भारतीय मूल के नागरिक को एक साल की सजा, सड़क दुर्घटना के तहत हुआ था मामला दर्ज

Tue, 09 May 2023 11:55 AM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्वेता महतो Updated Tue, 09 May 2023 11:55 AM IST
सार

दुर्घटना के कुछ समय पहले उदययप्पन 16 अप्रैल 2022 की शाम करीब पांच बजे जालान यूनोस के साथ गाड़ी चला रहा था। वह जब तुआस की ओर पैन-आइलैंड एक्सप्रेसवे के लिए एक स्लिप रोड के पास पहुंचा तब राजेंद्रन सामने यात्री सीट पर बैठा हुआ था।

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Singapore: Indian-origin citizen sentenced to one year in jail, case registered under road accident
हथकड़ी - फोटो : social media

विस्तार

सिंगापुर में एक 25 वर्षीय भारतीय मूल के नागरिक को एक साल की सजा सुनाई गई है। पिछले साल लॉरी चलाते समय वह चेबरा क्रॉसिंग पर सड़क पार कर रहे एक साइकिल चालक को रास्ता देने में विफल रहा, जिस वजह से दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 64 वर्षीय साइकिल चालक अब्दुल अजीज सैयद मोहम्मद की अस्पताल में मौत हो गई थी। 
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लॉरी चालक की पहचान उदययप्पन वसंतके तौर पर की गई है। उनकी सजा के आठ साल बाद तक उदययप्पन का ड्राइविंग लाइसेंस आयोग्य घोषित कर दिया गया है। उदययप्पन के पास ड्राइविंग लाइसेंस थी लेकिन वह एक साल के प्रोबेशन पीरियड पर था। 
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उदययप्पन ने अपने सहकर्मी राजेंद्रन चेल्लादुरई को इस घटना की जिम्मेदारी को लेने के लिए राजी कर लिया था। 28 वर्षीय राजेंद्रन भी भारतीय मूल का ही है और उसे अप्रैल में तीन महीने की सजा सुनाई गई थी। दुर्घटना के कुछ समय पहले उदययप्पन 16 अप्रैल 2022 की शाम करीब पांच बजे जालान यूनोस के साथ गाड़ी चला रहा था। वह जब तुआस की ओर पैन-आइलैंड एक्सप्रेसवे के लिए एक स्लिप रोड के पास पहुंचा तब राजेंद्रन सामने यात्री सीट पर बैठा हुआ था।
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उप लोक अभियोजक एनजी जून काई ने बताया कि लॉरी में इन वेहिकल कैमरा भी लगा हुआ था, लेकिन मेमरी कार्ड के खराब होने की वजह से इसमें घटना की तस्वीरें सामने नहीं आ पाई है। 
उन्होंने कोर्ट में बताया कि इस घटना के दौरान ट्राफिक भी ज्यादा नहीं थी, मौसम भी साफ था और सड़को की सतह भी सूखी हुई थी। इस दुर्घटना के बाद एक मोटर चालक ने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया और एंबुलेंस के जरिए साइकिल चालक अब्दुल अजीज को चांगी जनरल अस्पताल पहुंचाया। 


इस घटना के दो दिन बार उदययप्पन और राजेंद्रन को अब्दुल अजीज की मौत के बारे में अपने मालिक से पता चला। इसके बाद दोनों ने अपने अपराधों को कबूल करने का मन बनाया और 19 अप्रैल 2022 को उदययप्पन ने इस मामले में अपनी सफाई दी। इस मामले में अपराधी के ऊपर 10,000 SGD तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 
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