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Singapore: कोर्ट ने सुनाई भारतीय मूल के व्यक्ति को पांच महीने की सजा, नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप

Tue, 05 Sep 2023 06:02 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर Published by: श्वेता महतो Updated Tue, 05 Sep 2023 06:02 PM IST
सार

सिंगापुर में एक 51 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को सुपरमार्केट में एक 12 वर्षीय नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पांच महीने की सजा सुनाई गई है। 

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Singapore Court sentences Indian-origin man to five months' imprisonment for molesting a minor
हथकड़ी - फोटो : social media

विस्तार

सिंगापुर में एक 51 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को एक साल पहले सुपरमार्केट में एक नाबालिक के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पांच महीने जेल की सजा दी गई है। मीडिया के अनुसार स्थायी निवासी थानिक्कोडी शनमुगम को एक नाबालिग पर आपराधिक बल का प्रयोग कर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया गया है। 
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कोर्ट में बताया गया कि 17 जुलाई 2022 को 12 वर्षीय नाबालिग अपने मां के साथ सेम्बवांग हाउसिंग प्रेसिंक्ट के सुपरमार्केट में गई थी, जब शनमुगम ने बच्ची को गलत तरीके से छुकर चला गया। लड़की ने अपनी मां को इसके बारे में बताया, जिसके बाद दोनों ने आरोपी का पीछा किया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। 
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पीड़िता की मां जबतक पुलिस को कॉल करती आरोपी लिफ्ट में चढ़कर अपने फ्लैट की तरफ भाग निकला। हालांकि इस दौरान सड़क पर चल रहे लोगों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहा।  लड़की की मां ने आरोपी की तस्वीर अपने फोन में खींच ली। 
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घटना वाले दिन पुलिस ने दोपहर को शनमुगम को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। जांच के दौरान पहले आरोपी ने अपराध को यह कहकर नकार दिया कि उसे कुछ भी याद नहीं है। दरअसल घटना के दौरान आरोपी ने अधिक मात्रा में मादक पदार्थ का सेवन किया था। अदालत में अभियोजक ने आरोपी के लिए पांच से सात महीने जेल की सजा की मांग की। 


नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के लिए शनमुगम को पांच साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता था। हालांकि, उसकी उम्र 50 से अधिक होने की वजह से उसे बेंत से नहीं पीटा जा सकता है अन्यथा सिंगापुर में 50 से कम उम्र वालों के लिए यह कानून द्वारा अनिवार्य है। 
 
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