फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Sarfraz Dogar's oath as acting Chief Justice of Islamabad High Court draws ire of fellow judges & opposition

Pakistan: इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने सरफराज डोगर, न्यायाधीशों और विपक्ष ने किया विरोध

Fri, 14 Feb 2025 05:08 PM IST
शुभम कुमार वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: शुभम कुमार Updated Fri, 14 Feb 2025 05:08 PM IST
सार

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सरफराज डोगर को शपथ दिलाई। इस बात को लेकर अन्य न्यायाधीशों, वकीलों और विपक्षी दलों ने नाराजगी जताई और इस फैसले का कड़ा विरोध भी किया। 

विज्ञापन
Sarfraz Dogar's oath as acting Chief Justice of Islamabad High Court draws ire of fellow judges & opposition
इस्लामाबाद हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शुक्रवार को सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। राष्ट्रपति के इस कदम से अन्य न्यायाधीश और विपक्षी दलों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसका विरोध किया। 
विज्ञापन


डोगर को लेकर क्यों हो रहा विरोध?
बता दें कि सरफराज डोगर को लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में स्थानांतरित किया गया था, जिसके बाद वह सुर्खियों में आए। न्यायाधीशों, वकीलों और विपक्षी दलों ने इस फैसले की आलोचना की क्योंकि डोगर न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची में 13वें स्थान पर थे, लेकिन आईएचसी में वह दूसरे स्थान पर पहुंच गए। 
विज्ञापन


पांच न्यायाधीशों ने डोगर के पदन्नोति का किया विरोध
आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति मिलने के बाद यह संभावना थी कि वह मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंच सकते थे, लेकिन डोगर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद, आईएचसी के पांच अन्य न्यायाधीशों ने डोगर की वरिष्ठता को चुनौती देते हुए उनकी पदोन्नति का विरोध किया। इस बीच, न्यायमूर्ति आमिर फारूक को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति मिल गई है, और उन्होंने इस्लामाबाद में एक अलग समारोह में कार्यभार संभाला।
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिसूचना में दी गई जानकारी
डोगर को लेकर हो रहे विरोध के बावजूद राष्ट्रपति ने डोगर को शपथ दिलाई। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 196 के तहत की गई है, और यह तब तक प्रभावी रहेगी जब तक नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती। 


पीटीआई ने भी किया विरोध
जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने भी डोगर की नियुक्ति का विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे इमरान खान और अन्य पीटीआई नेताओं से संबंधित मामलों में पक्षपाती फैसला हो सकता है। पीटीआई के सीनेटर अली जफर ने कहा कि डोगर की नियुक्ति से पीटीआई नेताओं के मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed