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Sanjay Bhandari: ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करेंगे भंडारी, लंदन में उच्च न्यायालय से आदेश पारित
Thu, 14 Mar 2024 10:41 PM IST
ज्योति भास्कर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Thu, 14 Mar 2024 10:41 PM IST
सार
आर्थिक अपराध के आरोपी संजय भंडारी को ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मिल गई है। भंडारी को लंदन उच्च न्यायालय से पारित आदेश के बाद अपील की अनुमति मिली है।
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संजय भंडारी (फाइल)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
संजय भंडारी को ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति मिल गई है। कथित कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे भंडारी भारत में रक्षा क्षेत्र के सलाहकार के रूप में चर्चित रहे। आर्थिक अपराध में वांछित भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने को लेकर ब्रिटेन की तत्कालीन विदेश मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने नवंबर 2022 में सहमति दी थी। इससे पहले वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के बाद भंडारी को प्रत्यर्पित करने का रास्ता साफ हुआ था।
भंडारी के खिलाफ ईडी की जांच, 2020 में पहली चार्जशीट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। अघोषित संपत्ति रखने से जुड़े मामले में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने भंडारी को अपराधी घोषित किया है। ब्रिटेन ने ईडी और सीबीआई के अनुरोध पर भंडारी के प्रत्यर्पण का आदेश पारित किया था। इससे पहले नवंबर, 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय भंडारी के खिलाफ नया आरोप पत्र दायर किया था। भंडारी के खिलाफ पहली चार्जशीट ईडी ने 2020 में दायर की थी।
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भंडारी के खिलाफ ईडी की जांच, 2020 में पहली चार्जशीट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। अघोषित संपत्ति रखने से जुड़े मामले में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने भंडारी को अपराधी घोषित किया है। ब्रिटेन ने ईडी और सीबीआई के अनुरोध पर भंडारी के प्रत्यर्पण का आदेश पारित किया था। इससे पहले नवंबर, 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय भंडारी के खिलाफ नया आरोप पत्र दायर किया था। भंडारी के खिलाफ पहली चार्जशीट ईडी ने 2020 में दायर की थी।
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