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शव खाने वाली 'तिकड़ी' को हुई 22 साल की जेल

Mon, 17 Nov 2014 10:31 PM IST
Updated Mon, 17 Nov 2014 10:31 PM IST
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cannibals caught in brazil and sentenced to jail

उत्तर-पूर्वी ब्राजील में एक जज ने महिला की हत्या कर उसका शव खाने के दोषी पाए गए तीन लोगों को 20-23 साल जेल की सजा सुनाई है।

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जॉर्ज बेलट्राओ डि सिल्वेरा को 23 साल जबकि उनकी पत्नी असाबेल क्रिस्टीना पायर्स और जॉर्ज की महिला मित्र ब्रुना क्रिस्टीना ओलीवेरा डि सिल्वा को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

तीनों पर कथित तौर पर महिला के शव से पेस्ट्री तैयार कर पड़ोसियों को बेचने का भी आरोप है। तीनों दोषियों ने दो और महिलाओं की हत्या की बात भी कबूली है जिसके लिए उन्हें बाद में सजा सुनाई जाएगी।
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बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।

साल 2012 के अप्रैल में ग्रानहंस शहर में तीन लोगों को एक महिला की हत्या कर उसके शव को अपवित्र करने और छिपाने का दोषी पाया गया था। तीनों ने मृत महिला को नैनी की नौकरी पर रखने का लालच देकर घर बुलाया था।
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जॉर्ज, असाबेल और ब्रुना ने अदालत में महिला की हत्या करने और उसके शव को खाने की बात स्वीकारी और कहा कि ऐसा उन्होंने शुद्धिकरण परंपरा के कारण किया।

गिरफ्तारी के वक्त तीनों ने "दुनिया को शुद्ध करने और आबादी को घटाने" के लिए काम करने वाले समूह का सदस्य होने का दावा किया था।

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