{"_id":"5bc3d903bdec2269b84629f5","slug":"bangladesh-high-court-allowed-to-prosecute-khaleda-zia-in-the-corruption-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया पर चलेगा भ्रष्टाचार का मुकदमा, हाईकोर्ट ने दी इजाजत","category":{"title":"Rest of World","title_hn":"अन्य देश","slug":"rest-of-world"}}
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया पर चलेगा भ्रष्टाचार का मुकदमा, हाईकोर्ट ने दी इजाजत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Updated Mon, 15 Oct 2018 05:32 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बांग्लादेश के एक हाईकोर्ट ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए निचली अदालत को मंजूरी दे दी। जिया पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वह फिलहाल एक सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा रही हैं। जिया ने निचली अदालत में जेल से सुनवाई में भाग से लेने इनकार कर दिया था। इसके बाद एक विशेष जज की अदालत ने 20 सितंबर को अपने आदेश में जिया की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी।
विज्ञापन
इसके बाद उनके वकीलों ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दाखिल कर उसे चुनौती दी थी। वकीलों ने एक याचिका दाखिल कर कहा था कि उनकी अनुपस्थिति में मुकदमे को रोक दिया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एसीसी) के वकील खुर्शीद आलम ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का मतलब है कि संबंधित अदालत में बेगम खालिदा जिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
विज्ञापन
बता दें कि 73 वर्षीय जिया मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी की प्रमुख हैं। फरवरी में एक अनाथालय ‘जिया चैरिटेबल ट्रस्ट’ के फंड में धांधली के मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी। यह अनाथालय उनके पति पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान के नाम पर है।
विज्ञापन