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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया पर चलेगा भ्रष्टाचार का मुकदमा, हाईकोर्ट ने दी इजाजत

Mon, 15 Oct 2018 05:32 AM IST
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 15 Oct 2018 05:32 AM IST
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Bangladesh High Court allowed to prosecute Khaleda Zia in the corruption case

बांग्लादेश के एक हाईकोर्ट ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए निचली अदालत को मंजूरी दे दी। जिया पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वह फिलहाल एक सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा रही हैं। जिया ने निचली अदालत में जेल से सुनवाई में भाग से लेने इनकार कर दिया था। इसके बाद एक विशेष जज की अदालत ने 20 सितंबर को अपने आदेश में जिया की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। 

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इसके बाद उनके वकीलों ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दाखिल कर उसे चुनौती दी थी। वकीलों ने एक याचिका दाखिल कर कहा था कि उनकी अनुपस्थिति में मुकदमे को रोक दिया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एसीसी) के वकील खुर्शीद आलम ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का मतलब है कि संबंधित अदालत में बेगम खालिदा जिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। 
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बता दें कि 73 वर्षीय जिया मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी की प्रमुख हैं। फरवरी में एक अनाथालय ‘जिया चैरिटेबल ट्रस्ट’ के फंड में धांधली के मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी। यह अनाथालय उनके पति पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान के नाम पर है।

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