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मुंबई हमलों में इस्तेमाल नौका के परीक्षण की अनुमति नहीं

Fri, 15 Jan 2016 04:56 AM IST
Updated Fri, 15 Jan 2016 04:56 AM IST
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 test of used Boat in the Mumbai attacks are not allowed

पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने 2008 के मुंबई हमलों में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की गई ‘अल फौज’ नौका के परीक्षण के लिए आयोग गठित करने की अभियोजन पक्ष की याचिका खारिज कर दी है।

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आरोप है कि मुंबई पर हमला करने वाले लश्कर-ए-ताइबा के 10 आतंकी इसी नौका से भारतीय तट तक पहुंचे थे। अदालत ने 20 तारीख को अगली सुनवाई पर चार प्रत्यक्षदर्शियों को हाजिर रहने का आदेश दिया है।
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कोर्ट अधिकारी ने बताया कि छह जनवरी को पिछली सुनवाई के दौरान अभियोजन तथा बचाव पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पाक अधिकारियों की कस्टडी में है नौका

 test of used Boat in the Mumbai attacks are not allowed

अभियोजन पक्ष ने नौका के परीक्षण के लिए आयोग गठित करने की अर्जी दाखिल की थी ताकि इसे केस प्रॉपर्टी बनाया जा सके। फिलहाल यह नौका कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी अधिकारियों की कस्टडी में है।

फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अनुसार आतंकियों ने कराची से मुंबई पहुंचने के लिए अल फौज समेत तीन नौकाओं का इस्तेमाल किया था।

सुरक्षा एजेंसियों ने उस दुकान तथा उसके मालिक का भी पता लगा लिया है, जहां से नौका तथा इंजन खरीदे गए थे।

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