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सिंध हाईकोर्ट का पुलिस को निर्देश- जबरन धर्मांतरित की गई हिंदू लड़की को कोर्ट लाएं
एजेंसी/ कराची
Updated Wed, 21 Jun 2017 09:12 PM IST
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सिंध हाईकोर्ट
- फोटो : TimesofIslamabad
पाकिस्तान में मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने से पहले अगवा और फिर जबरन धर्मांतरित की गई 16 वर्षीय हिंदू लड़की के मामले में सिंध प्रांत की उच्च अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह पीड़ित को बृहस्पतिवार को उसके समक्ष प्रस्तुत करें। लड़की के पिता सतराम दास मेघवार ने अपने वकील भगवानदास की मदद से उनकी बेटी रवीता मेघवार के साथ हुई इस घटना की शिकायत कोर्ट में दर्ज कराई है।
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मेघवार ने मंगलवार को कोर्ट में कहा था कि उनकी बेटी के साथ सैयद नवाज अली शाह ने जबरन शादी की है। शादी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में रवीता की उम्र के गलत दस्तावेज पेश किए गए, जिसमें उसे बालिग बताया गया है। अली शाह ने नागरपारकर नामक जगह के निकट उनके गांव से 6 जून को रवीता का अपहरण किया था। उनके वकील ने कोर्ट में रवीता के नाबालिग होने के सबूत भी पेश किए। जस्टिस सलाहुद्दीन पंहवार की बैंच ने क्षेत्र के डीआईजी और एसएसपी को निर्देश दिया कि वह 22 जून तक रवीना को कोर्ट के समक्ष पेश करें।
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