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नवाज शरीफ के खास आदमी का सुप्रीम कोर्ट ने काटा पत्ता, नहीं लड़ेंगे चुनाव

Thu, 28 Jun 2018 03:26 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Updated Thu, 28 Jun 2018 03:26 PM IST
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Sharif loyalist Aziz barred from contesting elections after SC holds him guilty of contempt of court
डैनियल अजीज

पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के लिए बुरी खबर आई है। शरीफ के वफादार डैनियल अजीज को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पांच सालों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को अजीज को कोर्ट की अवमानना करने के लिए नोटिस भेजा था। 

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तत्कालीन निजीकरण के संघीय मंत्री रहे अजीज को पिछले साल एक टीवी शो के दौरान न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण भाषण और बयान देने की वजह से नोटिस भेजा गया था। आम चुनाव के लिए पीएमएल-एन के नरोवल से उम्मीदवार अजीज को इस फैसले का अंदाजा 13 मार्च को हो गया था और 3 मई तक के लिए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 
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जस्टिस मुशर की तीन सदस्यीय बेंच ने अपना फैसला सुनाया। जिसमें उन्हें दोषी करार देते हुए कोर्ट को अगली सुनवाई तक हिरासत में लेने के लिए कहा गया है। कोर्ट के फैसले ने उन्हें पांच सालों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। संविधान की धारा 63 (1) (जी) के अनुसार एक व्यक्ति को निर्वाचित या चुने जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, मजलिस-ए-शुरा के सदस्य होने के नाते, यदि वह कोर्ट की अवमानना ममाले में दोषी करार दिया जाता है, जब तक कि उसकी रिहाई के बाद पांच साल की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है।
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फैसले के बाद अजीज और उनके वकील का कहना है कि वह कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। पिछले साल सितंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अजीज ने जस्टिस इजाजुल अहसान को एनएबी अधिकारियों को समन भेजने और शरीफ और पूर्व मंत्री इशाक डार और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लगाने का आरोप लगाया था। इसके बाद दिसंबर में पीएमएल-एन के नेता ने जस्टिस अहसान पर आरोप लगाए थे।


कोर्ट का यह आदेश शरीफ के लिए झटका है। कोर्ट पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ और शाहिद खक्कान अब्बासी को रावलपिंडी से आम चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा चुका है। उन्हें विशेष चुनाव ट्रिब्यूनल ने नामांकन पत्रों के साथ छेड़छाड़ करने और इस्लामाबाद के पास मुरी शहर में अवैध तरीके से जंगल की जमीन हड़पने के मामले में दोषी करार दिया है। हालांकि उन्हें इस्लामाबाद की एनए-53 सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है।

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