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पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय फिल्मों व कार्यक्रमों के प्रसारण पर फिर से लगाई रोक
भाषा, इस्लामाबाद
Updated Sat, 27 Oct 2018 08:16 PM IST
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Supreme Court of Pakistan
पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली भारतीय फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों पर एक बार फिर से रोक लगा दी है। ‘डॉन’ ने खबर दी है कि शीर्ष अदालत, पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली विदेशी सामग्री के संबंध में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान, प्रधान न्यायाधीश मियां साकीब निसार ने भारतीय विषय सामग्री को ‘बंद करने’ का आदेश दिया और यह स्पष्ट किया कि प्राधिकारी सिर्फ ‘उचित सामग्री का प्रसारण’ करें। निसार ने कहा, ‘‘ वे हमारे बांधों (के निर्माण को बाधित) करने की कोशिश कर रहे हैं और हम क्या उनके चैनलों को प्रतिबंधित भी नहीं कर सकते हैं?’’
गौरलतब है कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक आयोग ने 2016 में स्थानीय टीवी चैनलों और एफएम रेडियो पर भारतीय सामग्री के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। बहरहाल, लाहौर उच्च न्यायालय ने 2017 में रोक को खारिज कर दिया था और इसे अवैध घोषित किया था क्योंकि इस संबंध में पाकिस्तानी सरकार को कोई ऐतराज नहीं थी।
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सुनवाई के दौरान, प्रधान न्यायाधीश मियां साकीब निसार ने भारतीय विषय सामग्री को ‘बंद करने’ का आदेश दिया और यह स्पष्ट किया कि प्राधिकारी सिर्फ ‘उचित सामग्री का प्रसारण’ करें। निसार ने कहा, ‘‘ वे हमारे बांधों (के निर्माण को बाधित) करने की कोशिश कर रहे हैं और हम क्या उनके चैनलों को प्रतिबंधित भी नहीं कर सकते हैं?’’
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गौरलतब है कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक आयोग ने 2016 में स्थानीय टीवी चैनलों और एफएम रेडियो पर भारतीय सामग्री के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। बहरहाल, लाहौर उच्च न्यायालय ने 2017 में रोक को खारिज कर दिया था और इसे अवैध घोषित किया था क्योंकि इस संबंध में पाकिस्तानी सरकार को कोई ऐतराज नहीं थी।
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