{"_id":"5bb86456867a550d024fd457","slug":"pak-supreme-court-orders-to-demolish-illegal-construction-in-prime-minister-imran-khan-house","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रधानमंत्री इमरान खान की कोठी का अवैध हिस्सा ढहा दो: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट","category":{"title":"Pakistan","title_hn":"पाकिस्तान","slug":"pakistan"}}
प्रधानमंत्री इमरान खान की कोठी का अवैध हिस्सा ढहा दो: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Updated Sat, 06 Oct 2018 12:59 PM IST
विज्ञापन
इमरान खान
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री इमरान खान की बानी गला कोठी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि इमरान की इस निजी कोठी को लेकर अतिक्रमण की शिकायतें मिली हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीडीए) इस मामले में कार्रवाई करे। सख्ती करने का रास्ता भी खुलेगा।
विज्ञापन
इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को इमरान से कहा था कि वह प्रॉपर्टी को नियमबद्ध करने के लिए जुर्माना भरें। कोर्ट ने कहा कि पीएम इमरान को प्रॉपर्टी को नियमबद्ध करने का सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। इससे अन्य लोगों के लिए भी मिसाल पेश होगी।
विज्ञापन
इमरान के वकील बाबर अवान ने कहा कि उनके मुवक्किल मामले में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सहयोग करेंगे।
गौरतलब है कि बानी गला इलाके में अतिक्रमण पर एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। इमरान ने बानी गला में अतिक्रमण के मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट में आवेदन भी दिया था।
विज्ञापन
उधर, इमरान सरकार ने भ्रष्टाचार मामले में पहली कार्रवाई विपक्ष के नेता पर की।
पूर्व पीएम नवाज के भाई शाहबाज गिरफ्तार
नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शाहबाज शरीफ को भ्रष्टचार के दो मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया है।
भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी एनएबी ने लाहौर में शुक्रवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज अध्यक्ष शाहबाज पूछताछ के लिए बुलाया था।
पूछताछ में सवालों के जवाब संतोषजनक निहीं मिले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
शाहबाज पर आशियाना हाउसिंग स्कीम में 14 अरब और पंजाब साफ पानी कंपनी के 4 अरब रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप है।