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पाक सुप्रीम कोर्ट में जरदारी, मुशर्रफ के हलफनामे खारिज, सम्पत्ति का ब्योरा देने को भी कहा
एजेंसी, इस्लामाबाद
Updated Thu, 30 Aug 2018 03:41 AM IST
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पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और परवेज मुशर्रफ द्वारा सौंपे गए हलफनामे खारिज कर दिये हैं। अदालत ने उन्हें पिछले 10 साल में अर्जित की गई पूरी संपत्ति और बैंक खातों का ब्यौरा देने को फिर से कहा है। साथ ही अदालत ने उन्हें इसके लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।
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2007 में मुशर्रफ द्वारा मंजूर किए गए 2007 राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश संबंधी अर्जी की सुनवाई करते हुए तीन सदस्यीय खंडपीठ ने दोनों पूर्व राष्ट्राध्यक्षों को पाकिस्तान में अपनी पत्नी और बच्चों की संपत्ति समेत अपनी पूरी संपत्ति का ब्योरा देने को कहा है।
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मुख्य न्यायाधीश साकिब नासिर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने जरदारी और मुशर्रफ और पूर्व अटॉर्नी जनरल मलिक मोहम्मद कयूम को ये सभी दस्तावेज तीन हफ्तों के भीतर सौंपने को कहा है। 63 वर्षीय जरदारी 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति रहें जबकि 75 वर्षीय मुशर्रफ ने 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपदस्थ कर सत्ता में आए थे।
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