फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pakistan ›   pak supreme court dismisses affidavit of zardari and musharraf

पाक सुप्रीम कोर्ट में जरदारी, मुशर्रफ के हलफनामे खारिज, सम्पत्ति का ब्योरा देने को भी कहा

Thu, 30 Aug 2018 03:41 AM IST
एजेंसी, इस्लामाबाद
एजेंसी, इस्लामाबाद Updated Thu, 30 Aug 2018 03:41 AM IST
विज्ञापन
pak supreme court dismisses affidavit of zardari and musharraf
1

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और परवेज मुशर्रफ द्वारा सौंपे गए हलफनामे खारिज कर दिये हैं। अदालत ने उन्हें पिछले 10 साल में अर्जित की गई पूरी संपत्ति और बैंक खातों का ब्यौरा देने को फिर से कहा है। साथ ही अदालत ने उन्हें इसके लिए तीन हफ्ते का समय दिया है। 

विज्ञापन


2007 में मुशर्रफ द्वारा मंजूर किए गए 2007 राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश संबंधी अर्जी की सुनवाई करते हुए तीन सदस्यीय खंडपीठ ने दोनों पूर्व राष्ट्राध्यक्षों को पाकिस्तान में अपनी पत्नी और बच्चों की संपत्ति समेत अपनी पूरी संपत्ति का ब्योरा देने को कहा है। 
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश साकिब नासिर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने जरदारी और मुशर्रफ और पूर्व अटॉर्नी जनरल मलिक मोहम्मद कयूम को ये सभी दस्तावेज तीन हफ्तों के भीतर सौंपने को कहा है। 63 वर्षीय जरदारी 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति रहें जबकि 75 वर्षीय मुशर्रफ ने 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपदस्थ कर सत्ता में आए थे। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news, Crime all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed