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बोले पाकिस्तानी उच्चायुक्त-जाधव को फांसी देने लायक पर्याप्त सबूत

Thu, 13 Apr 2017 12:27 PM IST
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय Updated Thu, 13 Apr 2017 12:27 PM IST
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Abdul Basit says Kulbhushan Jadhav given fair trial, has full right to seek mercy
पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित

पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के अनुसार पाकिस्तान के पास जासूसी के आरोपी कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराए जाने के पर्याप्त सबूत हैं। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार जाधव की फांसी की सजा पर बासित ने कहा कि जाधव को ये सजा निष्पक्ष सुनवाई के बाद दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास जाधव के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और हमने इसे भारत सरकार के साथ साझा किया है। 

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बासित ने यह भी कहा कि कुलभूषण जाधव को दया की अपील करने का भी अधिकार दिया जाएगा।

जाधव को दी जाने वाली सजा में पारदर्शिता के सवाल पर बासित ने कहा कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया हमारे कानूनों के अनुसार हुई है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत उसपर मुकदमा चलाया गया है। बासित ने कहा कि जाधव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक सेवा अधिकारी है इसलिए उसे सामान्य अदालत की जगह सैन्य अदालत में पेश किया गया। 
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जर्मन राजदूत के बयान पर कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया है, बासित ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत और निराधार जानकारी है। जाधव को बलूचिस्तान से पकड़ा गया है। 

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जाधव के रॉ एजेंट होने के कबूलनामे वाले वीडियो पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास उनके खिलाफ और भी सबूत हैं। उन्होंने कहा कि कमांडर जाधव 2003 में पाकिस्तान आए थे तो उनके पास भारत का वास्तविक पास्टपोर्ट था लेकिन उसमें नाम नकली था। 

पासपोर्ट में उनका नाम मुबारक हुसैन पटेल लिखा था। आखिर भारतीय मूल का नागरिक नकली नाम के साथ यात्रा क्यों कर रहा था। इसके अलावा उन पर आरोप ही ऐसे थे कि सिविल कोर्ट में उनपर मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता था। 

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