फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pakistan Updates: Supreme Court reserves verdict in lifetime disqualification case

Pakistan: आजीवन अयोग्यता मामले पर फैसला सुरक्षित; PTI के 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Fri, 05 Jan 2024 07:13 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 05 Jan 2024 07:13 PM IST
सार

Pakistan: पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने आजीवन अयोग्यता मामले पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला दो पूर्व प्रधानमंत्रियों नवाज शरीफ और इमरान खान समेत कई बड़े नेताओं को आजीवन अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे का निपटारा करेगा। 

विज्ञापन
Pakistan Updates: Supreme Court reserves verdict in lifetime disqualification case
पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह पूर्व प्रधानमंत्रियों नवाज शरीफ और इमरान खान सहित कुछ प्रमुख राजनेताओं को आजीवन अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे का निपटारा करेगा। इस फैसले से संविधान के अनुच्छेद 62 (1) (एफ) और चुनाव अधिनियम 2017 के तहत अयोग्यता की अवधि के आसपास के सभी विवादों के एक बार में ही तय होने की उम्मीद है। 

विज्ञापन

शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ ने 2018 में एक फैसले में कहा था कि अनुच्छेद 62 (1) (एफ) के तहत अयोग्यता जीवन भर के लिए है। लेकिन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने 26 जून, 2023 को चुनाव अधिनियम 2017 में  बदलाव किए, जिसने इसे केवल पांच साल तक के लिए सीमित कर दिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेपी ने टिप्पणी की कि आजीवन अयोग्यता पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला और चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधन सह-अस्तित्व में नहीं रह सके। उन्होंने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत की व्याख्या और कानून में विसंगतियों के परिणामस्वरूप आगामी आम चुनावों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

विज्ञापन

सुनवाई के समापन पर सीजेपी ने कहा कि इसकी घोषणा के लिए कोई समय बताए बिना एक संक्षिप्त आदेश जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम जल्द से जल्द संक्षिप्त आदेश के साथ आने की कोशिश करेंगे। शायद आज नहीं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो यह बहुत जल्द होगा।

पाकिस्तानी मीडिया की खबर के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीशों की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि वे दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध से सहज नहीं हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि अयोग्यता की सीमा अदालत के आदेश के माध्यम से लगाई जानी चाहिए या संविधान में संशोधन के माध्यम से। अधिकांश दलीलें आजीवन प्रतिबंध की अवधारणा को रद्द करने और इसे पांच साल की अवधि तक सीमित करने के पक्ष में थे। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने बार-बार कहा कि वह आजीवन अयोग्यता का समर्थन करने वाली दलीलें सुनना चाहते हैं। उन्होंने वकीलों को आगे आने के लिए कहा।

शरीफ को 2017 में पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य ठहराया गया था। वहीं, उनके प्रतिद्वंद्वी इमरान खान को पिछले साल तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उनको भी इसी कानून का सामना करना पड़ा था।

पीटीआई के 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
उधर, इमरान खान की पार्टी के सौ कार्यकर्ताओं के खिलाफ आज देश की आतंकवाद रोधी अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सेना विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पंजाब प्रांत में आईएआई की इमारत पर हमले में कथित संलिप्तता को लेकर यह वारंट जारी किया गया है। 

नौ मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए थे। भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर में अर्द्धसैनिक रेंजर्स ने उनकी गिरफ्तारी की थी। इसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने जिन्ना हाउस (लाहौर कोर कमांडर हाउस), मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में आईएसआई भवन सहित एक दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की थी। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) पर भी पहली बार भीड़ ने हमला किया था।
 

उन्होंने बताया कि जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है,उनमें अगले महीने होने वाले आम चुनाव लड़ रहे  फैसलाबाद जिले से पीटीआई के नेता भी शामिल हैं। पीटीआई के वांछित लोग कथित तौर पर मई से छिपे हुए हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed