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Pakistan: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीटीआई चुनाव चिन्ह का मामला, मुख्य न्यायाधीश बोले- चुनाव आयोग के काम में दखल...

Fri, 12 Jan 2024 03:48 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 12 Jan 2024 03:48 PM IST
सार

पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई को राहत देते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी थी। पेशावर हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 

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pakistan supreme court hear imran khan pti bat election symbol case on ec plea against peshawar high court
इमरान खान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के चुनाव चिन्ह का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज इसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग का काम नहीं करेगा। तीन जजों जस्टिस इसा, जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली की पीठ सुनवाई कर रही है। 
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क्या है पूरा मामला
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने बीते दिनों पीटीआई को झटका देते हुए आंतरिक चुनाव नहीं कराने के आरोप में चुनाव चिन्ह बैट का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ पीटीआई ने पेशावर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई को राहत देते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी थी। पेशावर हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 
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सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इसा ने कहा कि 'अगर वह (चुनाव आयोग) अपना काम कर रहे हैं, तो हम उनका काम नहीं करेंगे और ना ही बताएंगे कि कैसे करना है और बेहतर कैसे करना है।' उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ना सिर्फ एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, बल्कि यह एक संवैधानिक संस्था भी है। इसके दो काम हैं एक राजनीतिक पार्टियों को रेगुलेट करना और दूसरा निष्पक्ष और मुक्त चुनाव कराना। सुनवाई के दौरान वकील हामिद खान पीटीआई की तरफ से दलील पेश कर रहे हैं, वहीं वकील मखदूम अली खान चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। पीटीआई का आरोप है कि उन्हें चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। 
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