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Imran Khan: गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में पूर्व पीएम इमरान खान पर आरोप तय, जेल में ही हुई मामले की सुनवाई
Mon, 23 Oct 2023 12:31 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लाहौर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लाहौर
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Mon, 23 Oct 2023 12:31 PM IST
सार
इमरान ने पिछले साल मार्च में कथित तौर पर अमेरिका को पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (साइफर) को लीक किया था। इसी मामले में उन पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगा था।
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने देश के गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने से जुड़े साइफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप तय किए गए हैं। इमरान के साथ पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर भी इस मामले में आरोप तय किए गए हैं।
गौरतलब है कि इमरान ने पिछले साल मार्च में कथित तौर पर अमेरिका को पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (साइफर) को लीक किया था। इसी मामले में उन पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगा था और इस साल अगस्त में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इमरान ने उक्त दस्तावेज का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया था कि उनकी सरकार को विदेशी साजिश के तहत गिराया गया था।
मामले की सुनवाई रावलपिंडी की अदियाला जेल में विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने की। हालांकि, इमरान और कुरैशी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है।
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गौरतलब है कि इमरान ने पिछले साल मार्च में कथित तौर पर अमेरिका को पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (साइफर) को लीक किया था। इसी मामले में उन पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगा था और इस साल अगस्त में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इमरान ने उक्त दस्तावेज का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया था कि उनकी सरकार को विदेशी साजिश के तहत गिराया गया था।
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मामले की सुनवाई रावलपिंडी की अदियाला जेल में विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने की। हालांकि, इमरान और कुरैशी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है।
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