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Pakistan: सेना को पट्टे पर जमीन नहीं दे सकेगी सरकार, अदालत ने लगाई रोक
Sun, 02 Apr 2023 04:38 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
एएनआई, लाहौर
एएनआई, लाहौर
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Sun, 02 Apr 2023 04:38 AM IST
सार
20 फरवरी 2023 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एसोसिएशन की ओर से अहमद राफे आलम द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत ने सेना को जमीन सौंपने पर रोक लगा दी थी।
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पाकिस्तान का झंडा
- फोटो : Social media
विस्तार
लाहौर उच्च न्यायालय ने पंजाब की कार्यवाहक सरकार को पट्टे पर पाकिस्तान की सेना को लगभग 45,000 एकड़ जमीन सौंपने से रोक दिया है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक, मोहसिन नकवी के नेतृत्व वाली पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने कॉर्पोरेट कृषि परियोजना के लिए तीन जिले भक्कर, खुशाब और साहीवाल में 45,267 एकड़ जमीन पाकिस्तानी सेना को पट्टे पर देने की अधिसूचना जारी की। सरकार ने सेना को जमीन सौंपने के लिए 8 मार्च 2023 को एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब जज आबिद हुसैन चट्ठा ने जमीन सौंपने से रोक दिया है।
इससे पहले 20 फरवरी 2023 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एसोसिएशन की ओर से अहमद राफे आलम द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत ने सेना को जमीन सौंपने पर रोक लगा दी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकार को सरकार की अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त उद्देश्य के लिए किसी भी राज्य भूमि के पट्टे का विस्तार करने से रोक दिया। अदालत ने उत्तरदाताओं, पंजाब राजस्व बोर्ड और कृषि, वन, वन्यजीव और मत्स्य पालन, सिंचाई और पशुधन और डेयरी विकास सहित विभिन्न विभागों के सचिवों को 9 मई के लिए नोटिस जारी किए। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, याचिका में तर्क दिया गया कि चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 230 (कार्यवाहक सरकार के कार्य) के अनुसार, कार्यवाहक सरकार का जनादेश और दायरा सरकार के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने तक सीमित है और विशेष रूप से नीतिगत निर्णय लेने से रोक दिया गया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संवैधानिक शासनादेश सेना को बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के कार्यों को करने के लिए प्रतिबंधित करता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से 20 फरवरी की अधिसूचना को अवैध और शून्य घोषित करने की गुहार लगाई, क्योंकि यह कार्यवाहक सरकार के दायरे में नहीं आती है। इस बीच, लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में मोहसिन रजा नकवी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
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इससे पहले 20 फरवरी 2023 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एसोसिएशन की ओर से अहमद राफे आलम द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत ने सेना को जमीन सौंपने पर रोक लगा दी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकार को सरकार की अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त उद्देश्य के लिए किसी भी राज्य भूमि के पट्टे का विस्तार करने से रोक दिया। अदालत ने उत्तरदाताओं, पंजाब राजस्व बोर्ड और कृषि, वन, वन्यजीव और मत्स्य पालन, सिंचाई और पशुधन और डेयरी विकास सहित विभिन्न विभागों के सचिवों को 9 मई के लिए नोटिस जारी किए। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
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पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, याचिका में तर्क दिया गया कि चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 230 (कार्यवाहक सरकार के कार्य) के अनुसार, कार्यवाहक सरकार का जनादेश और दायरा सरकार के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने तक सीमित है और विशेष रूप से नीतिगत निर्णय लेने से रोक दिया गया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संवैधानिक शासनादेश सेना को बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के कार्यों को करने के लिए प्रतिबंधित करता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से 20 फरवरी की अधिसूचना को अवैध और शून्य घोषित करने की गुहार लगाई, क्योंकि यह कार्यवाहक सरकार के दायरे में नहीं आती है। इस बीच, लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में मोहसिन रजा नकवी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
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