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Pakistan: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत, पाकिस्तान की कोर्ट ने नौ मामलों में जमानत बहाल की

Mon, 02 Oct 2023 08:48 PM IST
अभिषेक दीक्षित वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 02 Oct 2023 08:48 PM IST
सार

70 साल के इमरान खान को सभी नौ मामलों में जमानत दे दी गई थी, लेकिन तोशाखाना मामले में उनके जेल जाने के बाद पेश नहीं हो पाने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था।

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Pakistan court restores Imran Khan bail in nine cases Latest News Update
Imran Khan - फोटो : Social Media

विस्तार

पाकिस्तान में एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने इमरान खान की नौ अलग-अलग मामलों में जमानत को सोमवार को बहाल करते हुए उसे निरस्त करने के विभिन्न निचली अदालतों के फैसलों को रद्द कर दिया।

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किन-किन मामलों में मिली राहत
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की पीठ ने नौ मई के दंगों के सिलसिले में तीन मामलों, इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन से संबंधित तीन मामलों और तोशाखाना मामले, धारा 144 के उल्लंघन और हत्या के प्रयास के एक-एक मामले में इमरान खान की अर्जी पर सुनवाई की।  इनमें से छह मामले विभिन्न जिला और सत्र अदालतों में थे। तीन मामले आतंकवाद निरोधक अदालतों में लंबित थे।
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क्या है मामला?
70 साल के इमरान खान को सभी नौ मामलों में जमानत दे दी गई थी, लेकिन तोशाखाना मामले में उनके जेल जाने के बाद पेश नहीं हो पाने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। उन्होंने फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने निचली अदालतों को यह निर्देश भी दिया कि इमरान खान के आवेदनों पर कार्यवाही रोककर नए सिरे से सुनवाई की जाए।

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