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Imran Khan Warrant: इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जज पर टिप्पणी मामले में कार्रवाई

Sat, 01 Oct 2022 09:43 PM IST
अभिषेक दीक्षित वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Sat, 01 Oct 2022 09:43 PM IST
सार

इमरान खान ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी पर भी आपत्ति जताई थी, जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के अनुरोध पर गिल को दो दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था। खान ने जेबा चौधरी को लेकर कहा था कि उन्हें खुद को तैयार रखना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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Pakistan arrest warrant against Imran Khan related to case remarks regarding Judge Zeba Chaudhry
Pakistan- Imran Khan - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने पीटीआई प्रमुख इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वारंट 20 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के बारे में टिप्पणी करने के मामले में जारी किया गया है।

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क्या था मामला
इस माह की शुरुआत में एक रैली में खान ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए अपने सहयोगी शहजाब गिल के साथ किए गए बर्ताव को लेकर पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग एवं राजनीतिक विरोधियों के विरूद्ध मामला दर्ज कराने की धमकी थी। साथ ही खान ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी पर भी आपत्ति जताई थी, जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के अनुरोध पर गिल को दो दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था। खान ने जेबा चौधरी को लेकर कहा था कि उन्हें खुद को तैयार रखना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस भाषण के कुछ घंटे बाद ही खान पर अपनी रैली में पुलिस, न्यायपालिका और देश के अन्य संस्थानों को धमकाने के लिए आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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पूर्व प्रधानमंत्री ने जताया था खेद
महिला जज के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि उनका तात्पर्य महिला न्यायाधीश को धमकाना नहीं था और न ही वह ऐसा करने के बारे में सोच सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची तो उन्हें इसका खेद है। पूर्व पीएम इमरान खान ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि न्यायपालिका के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है और उनका मानना है कि अधीनस्थ/जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश न्याय देने में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।

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