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पाकिस्तान: महिला को अगवा कर दुष्कर्म के जुर्म में आरोपी को 22 साल की सजा
Tue, 29 Jun 2021 07:33 PM IST
योगेश साहू
पीटीआई, लाहौर।
पीटीआई, लाहौर।
Published by: योगेश साहू
Updated Tue, 29 Jun 2021 07:33 PM IST
सार
पाकिस्तान में एक महिला का बलात्कार करने और उसका अपहरण करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक ईसाई व्यक्ति को 22 साल जेल और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
पाकिस्तान में एक महिला का बलात्कार करने और उसका अपहरण करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक ईसाई व्यक्ति को 22 साल जेल और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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लैंगिक हिंसा पर लाहौर की एक विशेष अदालत ने सैम्सन मसीह को अपने मोहल्ले की 25 वर्षीय एक युवती का बलात्कार करने और उसे अगवा करने का दोषी ठहराते हुए 22 साल जेल की सजा सुनाई। पिछले साल पीड़िता के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने मसीह के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था।
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शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता के घर के बाहर से उसका अपहरण कर लिया और महीने भर उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने मसीह के मोबाइल की लोकेशन के जरिये उसका पता लगाया और महिला को बचाया।
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अभियोजन पक्ष ने मामले में 10 प्रत्यक्षदर्शियों को पेश किया। न्यायाधीश जमशेद मुबारक ने बलात्कार के लिए 15 साल और अपहरण के लिए सात साल जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।