फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pakistan : 30 billion additional tax will be imposed

Pakistan : पाकिस्तान के वित्तमंत्री का फैसला- 30 अरब का अतिरिक्त कर लगेगा, तेल-गैस के भुगतान में चूक से बचाएगा

Tue, 02 Aug 2022 01:12 AM IST
योगेश साहू एजेंसी, इस्लामाबाद।
एजेंसी, इस्लामाबाद। Published by: योगेश साहू Updated Tue, 02 Aug 2022 01:12 AM IST
सार

Pakistan : बिजली बिलों (Electricity Bills) के माध्यम से करों के संग्रह (Collection Of Taxes) पर छोटे खुदरा विक्रेताओं (Retailers) के कड़े विरोध के बीच पाकिस्तान के वित्तमंत्री मिफ्ताह इस्माइल (Fin Min Miftah Ismail) ने 150 यूनिट से कम के बिल वाले छोटे व्यापारियों को कर से छूट देने का फैसला किया है।

विज्ञापन
Pakistan : 30 billion additional tax will be imposed
टैक्स - फोटो : i stock

विस्तार

Pakistan : नकदी की कमी (Cash Crunch) से जूझ रही पाकिस्तान सरकार (Pakistan Government) ने 30 अरब पाकिस्तानी रुपये के अतिरिक्त कर (Additional Tax Of 30 Billion Pakistani Rupees) लगाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट में सोमवार को बताया गया कि वित्तमंत्री मिफ्ताह इस्माइल (Finance Minister Miftah Ismail) की अध्यक्षता में रविवार देर शाम हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। वित्तमंत्री ने मंत्रिमंडल (Cabinet) की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) की विशेष बैठक में 30 अरब रुपये का अतिरिक्त कर लगाने का फैसला लिया।

विज्ञापन


बता दें, पाकिस्तान तेल-गैस भुगतान (Oil-Gas Payments) में चूक से बचने के लिए 100 अरब रुपये जुटाने (raise 100 billion rupees) की कोशिश कर रहा है और इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) International Monetary Fund (IMF) के साथ उसने कर्मचारी स्तर का एक समझौता भी किया है। डॉन अखबार (Dawn Newspaper) के मुताबिक, 153 अरब रुपये के प्राथमिक बजट अधिशेष के लिए आईएमएफ के साथ बजटीय प्रतिबद्धता (budgetary commitment) जताई गई है और अतिरिक्त कराधान (additional taxation) के बिना इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन


बिजली बिलों पर कर वापस लेगी सरकार : वित्तमंत्री
बिजली बिलों के माध्यम से करों के संग्रह पर छोटे खुदरा विक्रेताओं के कड़े विरोध के बीच पाकिस्तान के वित्तमंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने 150 यूनिट से कम के बिल वाले छोटे व्यापारियों को कर से छूट देने का फैसला किया है। इससे पहले, छोटे व्यापारियों ने बिजली बिलों पर कर भुगतान से इनकार कर दिया था। दरअसल, छोटे खुदरा विक्रेताओं को कर के दायरे में लाने के लिए 3,000 रु. से 10,000 रु. की निश्चित आय व बिक्री कर व्यवस्था लागू की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed