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Pak lawmaker not allowed to leave country for security meet
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Pakistan: पाक सांसद को सुरक्षा बैठक के लिए देश से बाहर जाने की नहीं मिली अनुमति, इस्लामाबाद हवाईअड्डे पर रोका
एएनआई, इस्लामाबाद।
Published by: देव कश्यप
Updated Tue, 29 Nov 2022 12:57 AM IST
सार
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पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के सांसद मोहसिन डावर ने सुरक्षा सम्मेलन के लिए विदेश जाने से रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक सुरक्षा सम्मेलन के लिए वह ताजिकिस्तान जा रहे थे, लेकिन संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने उन्हें इस्लामाबाद हवाईअड्डे पर रोक दिया।
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेता मोहसिन डावर को देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डावर को उस समय इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक दिया गया जब वह 'हेरात सुरक्षा संवाद' में भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान जा रहे थे। 'हेरात सुरक्षा संवाद' अफगान इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक, सांसद को देश छोड़ने से इसलिए रोका गया क्योंकि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) में शामिल था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने पाकिस्तानी सांसद को ताजिकिस्तान जाने वाले विमान में सवार होने से रोक दिया। हालांकि, द न्यूज इंटरनेशनल ने डावर के हवाले से बताया कि सांसद का दावा है कि दो महीने बाद ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद उनका नाम सूची से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें पहले ही सूचित किया गया था। नेशनल असेंबली के सदस्य ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया था कि उनका नाम ईसीएल से हटा दिया गया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि वह देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं।
बता दें कि ईसीएल में सांसद डावर, नेशनल असेंबली के सदस्य और उनके साथी अली वजीर और कुछ अन्य नेताओं के नाम उनपर शिकायत दर्ज होने के बाद शामिल किया गया था। उन पर भड़काऊ भाषण, दंगा और कुछ अन्य मामलों में मामला दर्ज किया गया था। द न्यूज इंटरनेशनल ने बताया कि डावर के खिलाफ कराची के सोहराब गोठ, बोट बेसिन और शाह लतीफ टाउन पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए थे।
रिपोर्ट के अनुसार, उक्त मामले धारा 147 (दंगे), 149 (गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य को सामान्य वस्तु के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी), 500 (मानहानि के लिए सजा), 505 (सार्वजनिक उपद्रव के लिए बयान) और पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की अन्य धाराएं आतंकवाद विरोधी अधिनियम, 1997 की धारा 7 (आतंकवाद के कृत्यों के लिए दंड) के तहत दर्ज किए गए थे।
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