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Audio leak: ‘पाक सरकार की पहुंच फोन इंटरसेप्शन सिस्टम तक’, कोर्ट में बड़े अफसर ने किया खुलासा

Fri, 15 Mar 2024 06:56 PM IST
मिथिलेश नौटियाल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: मिथिलेश नौटियाल Updated Fri, 15 Mar 2024 06:56 PM IST
सार

पाक सरकार की पहुंच फोन इंटरसेप्शन सिस्टम तक है। पाकिस्तान के ही शीर्ष दूरसंचार प्राधिकरण के अध्यक्ष ने अदालत को इस बारे में सूचित किया है।

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Pak govt has access to phone interception system says top authority
इस्लामाबाद हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

पाकिस्तान के शीर्ष दूरसंचार निकाय के अध्यक्ष ने एक अदालत को बताया कि दूरसंचार प्राधिकरण ने कानूनी फोन इंटरसेप्शन के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली सरकार और उसकी एजेंसियों के अधीन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार के बेटे मियां नजम-उस-साकिब और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की ऑडियो बातचीत लीक होने की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) के अध्यक्ष मेजर-जनरल हफीजुर रहमान ने गुरुवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बयान दिया। 

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मेजर जनरल हफीजुर रहमान से सवाल 
आईएचसी पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति बाबर सत्तार ने मेजर-जनरल हफीजुर रहमान से सवाल किया था कि क्या कानूनी फोन इंटरसेप्शन के लिए कोई तंत्र है? इसके जवाब में रहमान ने कहा कि शीर्ष दूरसंचार निकाय ने एक प्रणाली स्थापित की थी, लेकिन यह संघीय सरकार और उसकी एजेंसियों के पास थी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रहमान ने कहा कि कानूनी इंटरसेप्शन के प्रावधान को छोड़कर, दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस के सभी प्रावधानों को लागू किया गया है।
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क्या अवैध रूप से हो रही है फोन टैपिंग?
अदालत ने पूछा कि क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग या फोन टैपिंग अवैध रूप से की जा रही है? इसके जवाब में दूरसंचार प्राधिकरण के वकील ने कहा कि कानूनी फोन इंटरेप्शन सेलुलर सेवाओं से संबंधित नहीं है क्योंकि यह पीटीए, सरकार और संबंधित एजेंसियों का डोमेन है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या टेलीकॉम ऑपरेटर सरकार की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति की निजी जानकारी किसी एजेंसी के साथ साझा कर सकते हैं? इसके जवाब में पीटीए के वकील इरफान कादिर ने अदालत को बताया कि गोपनीयता के उल्लंघन के लिए नियामक द्वारा ऐसी सेलुलर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण को दूरसंचार ऑपरेटरों को अगली सुनवाई की तारीख तक एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

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