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Pakistan Elections: निर्वाचन आयोग का इमरान खान की पार्टी को आश्वासन, चुनाव में आरक्षण के मुद्दे का होगा समाधान

Sat, 23 Dec 2023 12:24 AM IST
यशोधन शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: यशोधन शर्मा Updated Sat, 23 Dec 2023 12:24 AM IST
सार

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील शोएब शाहीन ने यह टिप्पणी तब की जब पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिन में जारी निर्देशों के बाद यहां पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) से मुलाकात की।

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Pak election body assures Imran Khan party it will address reservations on level playing field in polls
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पिक्साबे

विस्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी द्वारा शुक्रवार को एक बयान जारी किया गया। इसमें चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि वह 8 फरवरी के आम चुनाव में समान अवसर की कमी को लेकर उसकी चिंताओं का समाधान करेगा। 

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पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील शोएब शाहीन ने यह टिप्पणी तब की जब पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिन में जारी निर्देशों के बाद यहां पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) से मुलाकात की।
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सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने शीर्ष चुनाव निकाय को आगामी चुनावों में समान अवसर की कमी के बारे में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खान की पार्टी की चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया। 
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ईसीपी को शिकायत सौंपने का निर्देश दिया
न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद, न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली की पीठ ने पीटीआई को शुक्रवार दोपहर 3 बजे ईसीपी को अपनी शिकायत सौंपने का निर्देश दिया और अटॉर्नी जनरल को दोनों पक्षों को इस मुद्दे को सुलझाने में मदद करने का आदेश दिया। इसने शीर्ष चुनाव निकाय से पूरी तरह से जांच करने और पीटीआई द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं का समाधान करने को भी कहा। 

पार्टी ने आरोप लगाया था कि उसका शीर्ष नेतृत्व जेल में है और उसके उम्मीदवारों को परेशान किया जा रहा है, जिससे 8 फरवरी, 2024 को होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारों के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करना मुश्किल हो रहा है।

ईसीपी के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, पीटीआई डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, वकील शाहीन ने कहा, 'उन्होंने (ईसीपी अधिकारियों ने) वादा किया है कि शिकायतों का समाधान किया जाएगा। 

प्रांतीय चुनाव आयोक्तों को जारी किए निर्देश
रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी ने उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के संबंध में इस्लामाबाद के मुख्य आयुक्त, इस्लामाबाद और सिंध के पुलिस प्रमुखों और सभी चार मुख्य सचिवों और प्रांतीय चुनाव आयुक्तों को अलग से निर्देश भी जारी किए। 

पत्रों में कहा गया है कि चुनावी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र प्राप्त करने और जमा करने में कठिनाइयों का सामना करने के बारे में कई शिकायतें मिलीं, साथ ही दस्तावेजों को छीनने की भी सूचना मिली। 

ईसीपी ने मामले को गंभीरता से नोटिस" लिया और चुनावी निगरानीकर्ता को सूचित करने के लिए ऐसे मामलों पर कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

इससे पहले, याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील शाहीन ने कहा कि पीटीआई उम्मीदवारों को नामांकन पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए और उन्हें जमा करने की अनुमति नहीं दी गई।

एमपीओ के आदेश किए जा रहे जारी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बावजूद उनके नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव (एमपीओ) के आदेश जारी किए जा रहे हैं।


न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, 'समान अवसर न होने के बारे में पार्टी की चिंताएं वैध प्रतीत होती हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि ईसीपी के आचरण से पता चलता है कि कोई समान अवसर नहीं है।'

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