आतंकी सरगना हाफिज सईद के खिलाफ धन शोधन मामले में गैर जमानती वारंट जारी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना हाफिज सईद के खिलाफ दिल्ली की एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। जम्मू-कश्मीर में आतंकी वित्त पोषण मामले में ईडी के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने वारंट जारी करने का निर्णय लिया।
जहूर वटाली के खिलाफ भी वारंट
कश्मीर के व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली व दो अन्य के खिलाफ भी टेरर फंडिंग के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। हाफिज सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग के पांच मामले चल रहे हैं। वटाली के अलावा अलगाववादी अल्ताफ अहमद उर्फ फंटूश व संयुक्त अरब अमीरात के कारोबारी नवल किशोर कपूर के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मामले के आरोपियों में कश्मीरी कारोबारी वटाली की कंपनी मेसर्स ट्रायसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रालि. का भी नाम है।
सईद पाक में घूम रहा खुलेआम, वटाली, फंटूश व कपूर तिहाड़ में हैं बंद
आतंकी सरगना हाफिज सईद जहां पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई के संरक्षण मेंखुलेआम घूम रहा है। वहीं वटाली, फंटूश व कपूर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। सईद मुंबई हमले का भी मास्टर माइंड है।
आपराधिक साजिश रची
ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने जम्मू-कश्मीर में विध्वंसक एवं अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रची। आरोपियों ने कार्यकर्ताओं का नेटवर्क स्थापित किया, जिसका वित्तपोषण हवाला के जरिए पाकिस्तानी एजेंसियों ने किया। इसमें विदेशों से भी चंदा जुटाया गया। कश्मीर घाटी में समस्याएं खड़ी करने और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश के चलते सईद, हिज्बुल मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन एवं अन्य के खिलाफ एनआईए जांच के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मुकदमा दर्ज किया था।