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Hush Money Sentencing: शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप को झटका, हश मनी मामले में सजा टालने का अनुरोध खारिज

Tue, 07 Jan 2025 07:25 AM IST
दीपक कुमार शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Tue, 07 Jan 2025 07:25 AM IST
सार

न्यायाधीश जुआन मर्चन ने कहा कि न्यायालय ने प्रतिवादी के तर्कों पर विचार किया है और पाया है कि ये अधिकांशतः अतीत में उठाए गए तर्कों की पुनरावृत्ति हैं। 10 जनवरी, 2025 को होने वाली सजा सुनवाई पर रोक लगाने के लिए प्रतिवादी की याचिका को खारिज किया जाता है।

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New York judge rejects Donald Trump request to delay sentencing in hush money case
डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : पीटीआई

विस्तार

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण समारोह से पहले न्यूयॉर्क की अदालत से झटका लगा है। न्यायधीश ने सोमवार को हश मनी मामले में सजा सुनाने में देरी करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। 

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न्यायाधीश जुआन मर्चेन ने पिछले सप्ताह फैसला सुनाया था कि ट्रंप की सजा शुक्रवार को उनके शपथ ग्रहण समारोह के बावजूद होनी चाहिए। हालांकि, ट्रंप के वकील ने तर्क दिया था कि उनकी चुनावी जीत से यह मामला खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन न्यायाधीश ने इस पर सहमति नहीं जताई।
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न्यायाधीश मर्चेन ने दो पन्नों के फैसले में ये कहा
न्यायाधीश मर्चेन ने दो पन्नों के फैसले में बताया कि अभियोजकों ने सजा में देरी का विरोध किया था और कहा कि यदि ट्रंप उच्च न्यायलय में सफल अपील कर लेते हैं, तभी इसे टाला जा सकता है। 
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मर्चन ने कहा, 'इस न्यायालय ने प्रतिवादी के तर्कों पर विचार किया है और पाया है कि ये अधिकांशतः अतीत में उठाए गए तर्कों की पुनरावृत्ति हैं। 10 जनवरी, 2025 को होने वाली सजा सुनवाई पर रोक लगाने के लिए प्रतिवादी की याचिका को खारिज किया जाता है।'

ट्रंप को व्यक्तिगत या ऑनलाइन उपस्थित होने का विकल्प
न्यायाधीश मर्चेन ने ट्रंप को शुक्रवार की सजा के दौरान व्यक्तिगत या ऑनलाइन उपस्थित होने का विकल्प दिया है। उन्होंने कहा कि वह पूर्व और भावी राष्ट्रपति को जेल भेजने का इरादा नहीं रखते हैं। बता दें कि ट्रंप किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। 

ट्रंप को 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था
ट्रंप के वकीलों ने न्यायाधीश से मैनहट्टन जूरी द्वारा उनकी सजा के खिलाफ अपील करते समय सजा में देरी करने का अनुरोध किया था। उन्हें मई में पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 2016 के चुनाव की पूर्व संध्या पर एक कथित यौन संबंध के बारे में चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था। 

ट्रंप के वकीलों ने कई कारणों से मामला खारिज करने की मांग की थी
ट्रंप के वकीलों ने कई कारणों से मामले को खारिज करने की मांग की थी, जिसमें पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला भी शामिल था, जिसमें कहा गया था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों को पद पर रहते हुए किए गए कई आधिकारिक कार्यों के लिए अभियोजन से छूट प्राप्त है। 


ट्रंप को जेल जाने का नहीं होगा खतरा
पिछले सप्ताह के 18 पन्नों के फैसले में, मर्चेन ने ट्रंप के प्रस्तावों को खारिज कर दिया, लेकिन कहा कि जब ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, तो उन्हें अभियोजन से छूट मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि वह ट्रंप को पूरी तरह से बरी करने के पक्ष में हैं, जिसका मतलब है कि न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट टाइकून को जेल जाने का खतरा नहीं होगा और किसी भी अन्य शर्तों से भी मुक्त रहेंगे। फिर भी, इस सजा के बाद ट्रंप एक दोषी अपराधी के रूप में व्हाइट हाउस में जाएंगे।

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