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कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप पर लगाया करोड़ों का जुर्माना, चैरिटी के पैसों के गलत इस्तेमाल का दोषी माना

Fri, 08 Nov 2019 11:41 AM IST
योगेश साहू वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: योगेश साहू Updated Fri, 08 Nov 2019 11:41 AM IST
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New York Court orders President Donald Trump to repay 2 million dollars for misusing Charity fund
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : PTI

न्यूयॉर्क की एक अदालत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 लाख डॉलर (करीब 14 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप पर साल 2016 में अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए चैरिटी की रकम खर्च करने का आरोप था।

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कोर्ट ने मामले में उन्हें दोषी पाते हुए यह जुर्माना लगाया है। बताया गया है कि ट्रंप ने चैरिटी के पैसों का इस्तेमाल अपनी कंपनी का कर्ज चुकाने और खुद की चित्र खरीदने में किया। वहीं ट्रंप और उनके वकील इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं। 
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न्यूयॉर्क राज्य के न्यायाधीश सेलियन स्कारपुला ने ट्रंप को यह राशि कई धर्मार्थ संगठनों को देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने यह फैसला न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय द्वारा ट्रंप के खिलाफ दायर वाद पर सुनाया। यह वाद ट्रंप फाउंडेशन की संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर दायर किया गया था।
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न्यायाधीश ने कहा कि ट्रंप ने 2016 में आयोवा कॉकस की दावेदारी के लिए अनुदान जुटाने की खातिर चुनाव प्रचार में शामिल उनके कर्मियों को संस्था के साथ काम करने के लिए अनुचित तरीके से अनुमति दी। न्यायाधीश ने कहा कि चंदा जुटाने का यह कार्यक्रम ट्रंप के राजनीतिक अभियान को आगे बढ़ाने के मकसद से आयोजित किया गया था।

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