फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Islamabad High Court to hear case related to appointment of defence counsel for Kulbhushan Jadhav on October 6

जाधव के लिए वकील की नियुक्ति पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 6 अक्तूबर को

Thu, 01 Oct 2020 06:23 PM IST
गौरव पाण्डेय वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: गौरव पाण्डेय Updated Thu, 01 Oct 2020 06:23 PM IST
विज्ञापन
Islamabad High Court to hear case related to appointment of defence counsel for Kulbhushan Jadhav on October 6
कुलभूषण जाधव (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया

पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाक की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए वकील की नियुक्ति के मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। गुरुवार को पाकिस्तानी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत इस मामले पर छह अक्तूबर को सुनवाई करेगी। 

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने बीती तीन सितंबर को सरकार को निर्देश दिया था कि वह भारत को जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दे। वहीं, पाक ने कहा था कि उसने इसे लेकर न्यायिक आदेशों से भारत को अवगत कराया है लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया।
विज्ञापन

 


बता दें कि बीती 16 जुलाई को, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान की थी। लेकिन, भारत सरकार ने कहा था कि उक्त पहुंच न तो सार्थक थी और न ही विश्वसनीय थी। भारत ने कहा कि पाक न केवल आईसीजे के फैसले के साथ अपने अध्यादेश का भी उल्लंघन कर रहा है। 

वहीं, सितंबर महीने में पाकिस्तान की संसद ने कुलभूषण जाधव से संबंधित एक अध्यादेश की अवधि चार महीने बढ़ाने का फैसला किया था। यह अध्यादेश जाधव को अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ किसी उच्च न्यायालय में एक अपील दायर करने की इजाजत देता है।

बता दें कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाक की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच से इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) का रुख किया था।


आईसीजे ने पिछले साल जुलाई में फैसला दिया था कि पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि और सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि बिना किसी और देरी के पाक इस मामले में भारत को राजनयिक पहुंच प्रदान करे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed