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Pakistan: पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज और उनके पति बरी, एवेनफील्ड मामले में कोर्ट का फैसला

Thu, 29 Sep 2022 06:43 PM IST
अभिषेक दीक्षित वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 29 Sep 2022 06:43 PM IST
सार

इस बीच पाकिस्तान के नवनियुक्त वित्त मंत्री इशाक डार को भगोड़े की सूची से बाहर कर दिया गया है। उनके कोटे के सामने पेश होने के बाद अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लगभग पांच साल बाद अपने पुराने आदेश को पलट दिया।

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Islamabad High Court acquits PMLN Vice President Maryam Nawaz and her husband in the Avenfield case
मरियम नवाज

विस्तार

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवेनफील्ड मामले में पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज और उनके पति को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज को राहत दे दी है।

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कोर्ट ने गुरुवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में मरियम और उनके पति मुहम्मद सफदर को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने मरियम और उनके पति सफदर ने जुलाई 2018 में एवेनफील्ड संपत्ति मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अदालत की ओर से सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी। 
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इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस आमेर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी की राय को साक्ष्य के तौर पर विचार नहीं किया जा सकता। फैसले के बाद मरियम ने कहा कि उन्हें आरोपों से बरी किया गया है।
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वित्त मंत्री डार भगोड़े की सूची से बाहर
पाकिस्तान के नवनियुक्त वित्त मंत्री इशाक डार को भगोड़े की सूची से बाहर कर दिया गया है। उनके कोटे के सामने पेश होने के बाद अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लगभग पांच साल बाद अपने पुराने आदेश को पलट दिया। डार ने कोर्ट के सामने पेश होकर भ्रष्टाचार के एक मामले में मुकदमे का सामना करने का हलफनामा दिया।


सईद के घर के बाहर विस्फोट मामले में तीन और दोषी
पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी कोर्ट ने 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद के घर के बाहर पिछले साल हुए एक कार बम विस्फोट में तीन और संदिग्धों को दोषी करार दिया है। धमाके में तीन लोगों की मौत हो गई थी। सीटीडी के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधी विभाग (सीटीडी) के अभियोजकों ने अदालत के समक्ष संदिग्धों समीउल हक (मास्टरमाइंड) अजीज अकबर और नवीद अख्तर (सहायक) को आरोपी बनाया। हालांकि, संदिग्धों ने अदालत के समक्ष खुद को दोषी नहीं माना। एटीसी लाहौर ने अभियोजन पक्ष को चार अक्तूबर को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है।

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