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Singapore: सिंगापुर के कसीनो में भारतीय मूल के व्यक्ति ने चुराए कैश चिप्स, मिली पांच हफ्ते की सजा

Fri, 11 Nov 2022 05:28 PM IST
शिव शरण शुक्ला वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Fri, 11 Nov 2022 05:28 PM IST
सार

इस साल 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच चिन्नासामी ने 34 मौकों पर 845 सिंगापुर डॉलर के कैश चिप्स चुराए थे। इस आरोप में उसे पांच सप्ताह कैद की सजा सुनाई गई है।

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Indian-origin man sentenced to 5 weeks in jail for stealing chips at Singapore casino
कसीनो चिप्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सिंगापुर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को पांच सप्ताह कैद की सजा सुनाई गई है। उसे यह सजा वहां के एक कसीनो में  दूसरे सट्टेबाजों के कसीनो कैश चिप्स चुराने के आरोप में दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने 34 मौकों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। सिंगापुर की एक अदालत ने उसे यह सजा सुनाई है। 

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, 26 साल के आरोपी का नाम चिन्नासामी मुनिराज है। अदालत में दी गई जानकारी के मुताबिक, आरोपी मुनिराज वहां मजदूरी का काम करता था। उसे 14 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। चिन्नासामी मुनिराज  इस साल जुलाई में चार दिन बेफ्रंट एवेन्यू में मरीना बे सैंड्स कैसीनो गया था। इन दिनों में उसने अपने सभी कैश चिप्स का उपयोग करने के बाद अन्य संरक्षकों से नकद चिप्स को धोखे से चुरा लिया।
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जानकारी के मुताबिक, इस साल 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच चिन्नासामी ने 34 मौकों पर 845 सिंगापुर डॉलर के कैश चिप्स चुराए। 10 जुलाई को जब वह कैसीनो में "सिक-बो" का खेल खेल रहा था। फिर उसने डीलर से झूठ बोला कि खेल का जीतने वाला दांव उसी का है। इस तरह धोखे से उसने अपनी जीत के रूप में 175 सिंगापुर डॉलर के कुल मूल्य कैश चिप्स प्राप्त किए। जबकि जीतने वाला दांव वास्तव में किसी अन्य जुआरी द्वारा लगाया गया था।
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बता दें कि कैसीनो नियंत्रण अधिनियम के तहत एक कैसीनो गेम में धोखाधड़ी से अपने लिए नकद चिप्स प्राप्त करने के आरोप में सात साल तक की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं सजा के साथ ही 150,000 सिंगापुर डॉलर(108,000 अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

भारतीय मूल के मैनेजर को फ्राड के मामले में दोषी करार दिया
वहीं, एक अन्य मामले में सिंगापुर की अदालत ने भारतीय मूल के एक 59 वर्षीय व्यक्ति को आरोपी साबित किया गया है। उस पर धोखाधड़ी और फ्राड के आरोप हैं। अदालत ने शुक्रवार को 9.8 मिलियन एसजीडी से जुड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों में भारतीय मूल के हरीश सिंघल को आरोपी करार दिया। 

वहां की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोडेक ऑफशोर प्रोडक्शन सिस्टम्स के एक कर्मचारी हरीश सिंघल पर रिश्वत लेने मनी लॉन्ड्रिंग करने और अपने नियोक्ता को धोखा देकर एक दूसरी कंपनी द स्ट्रेट्स टाइम्स को लगभग 8 मिलियन एसजीडी (सिंगापुर डॉलर) का भुगतान करने का आरोप है। 


रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है  कि उसने कथित तौर पर दोनों कंपनियों के बीच भुगतान के लिए, फर्जी चालान के रूप में, आपराधिक आचरण से लगभग 313,000 अमरीकी डालर के लाभ को छिपाने के लिए अन्य लोगों के साथ साजिश रची।
 

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