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एयर होस्टेस से छेड़खानी के मामले में भारतीय नागरिक दोषी करार
Tue, 06 Aug 2019 03:49 AM IST
Avdhesh Kumar
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Tue, 06 Aug 2019 03:49 AM IST
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वर्ष 2017 में कोचीन से सिंगापुर जा रहे एक विमान में एक एयर होस्टेस से छेड़खानी के आरोप में एक 39 वर्षीय भारतीय व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है। चैनल न्यूज एशिया ने बताया कि सिंगापुर के स्थायी निवासी विजयन माथन गोपाल को दो नवंबर, 2017 को 22 साल की एयर होस्टेस से छेड़खानी करने के मामले में तीन धाराओं में दोषी ठहराया गया है। एक आदेश के जरिए पीड़िता की पहचान संरक्षित रखी गई।
पीड़िता ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान बयान दिया था कि वह विमान में सवार होने से पहले आरोपी व्यक्ति को नहीं जानती थी। परिचारिका ने अदालत को बताया था कि विजयन सिंगापुर द्वारा विमान में सवार होने वाला अंतिम व्यक्ति था और उसके मुंह से शराब की काफी तेज बदबू आ रही थी। विमान रवाना होने के तुरंत बाद पीड़िता ने देखा कि विजयन का एक अन्य एयर होस्टेस के साथ विवाद चल रहा था। जब पीड़िता ने मामले को सुलझाने की कोशिश की तो विजयन उससे बदसलूकी करने लगा।
विमान के सिंगापुर पहुंचने के बाद पीड़िता ने हवाई अड्डा पुलिस से इसकी शिकायत की थी। विजयन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया और खुद को निर्दोष करार दिया। सजा की अवधि की घोषणा के कारण 28 अगस्त को विजयन को फिर से अदालत में पेश होना होगा। उसे दो साल तक की जेल, जुर्माना, डंडे मारने या इनकी मिली-जुली सजा सुनाई जा सकती है।
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पीड़िता ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान बयान दिया था कि वह विमान में सवार होने से पहले आरोपी व्यक्ति को नहीं जानती थी। परिचारिका ने अदालत को बताया था कि विजयन सिंगापुर द्वारा विमान में सवार होने वाला अंतिम व्यक्ति था और उसके मुंह से शराब की काफी तेज बदबू आ रही थी। विमान रवाना होने के तुरंत बाद पीड़िता ने देखा कि विजयन का एक अन्य एयर होस्टेस के साथ विवाद चल रहा था। जब पीड़िता ने मामले को सुलझाने की कोशिश की तो विजयन उससे बदसलूकी करने लगा।
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विमान के सिंगापुर पहुंचने के बाद पीड़िता ने हवाई अड्डा पुलिस से इसकी शिकायत की थी। विजयन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया और खुद को निर्दोष करार दिया। सजा की अवधि की घोषणा के कारण 28 अगस्त को विजयन को फिर से अदालत में पेश होना होगा। उसे दो साल तक की जेल, जुर्माना, डंडे मारने या इनकी मिली-जुली सजा सुनाई जा सकती है।
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