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Pakistan: जेल में बंद इमरान खान की बढ़ीं मुश्किलें, अदालत ने नौ मई के दंगों की साजिश रचने का दोषी ठहराया

Sat, 30 Nov 2024 11:03 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लाहौर।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लाहौर। Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 30 Nov 2024 11:03 PM IST
सार

Pakistan: पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पिछले साल मई में हुए दंगों में शामिल होने और साजिश रचने का दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि इमरान खान का यह कहना कि वह घटना के समय जेल में थे, सही नहीं है।

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Imran Khan guilty of abetting, conspiring with perpetrators of May 9 riots: Pak court
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पिछले साल मई में हुए दंगों में शामिल होने और साजिश रचने का दोषी ठहराया है। पीटीआई पार्टी के संस्थापक पर लाहौर में कई मामले दर्ज हैं, जिनमें उन्हें अपने समर्थकों को सरकार और सेना की इमारतों पर हमले के लिए उकसाने का आरोप है। 

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आतंक रोधी अदालत (एटीसी) के जज मंजर अली गिल ने एक लिखित आदेश में कहा, इमरान खान अपराधियों को उकसाने और उनके साथ साजिश करने के दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने यह फैसला इमरान खान की उस जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसे 27 नवंबर को आठ मामलों में खारिज कर दिया था। 
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अदालत ने कहा कि नौ मई के दंगों में शामिल होने के आरोप इमरान खान के लिए सामान्य नहीं हैं। जज ने यह भी कहा कि इमरान खान का यह कहना कि वह घटना के समय जेल में थे, सही नहीं है। पुलिस के मुताबिक, इमरान खान और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लाहौर के जमान पार्क में एक साजिश रची थी कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सार्वजनिक रूप से राज्य और सेना के ठिकानों पर हमला करेंगे। 
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एटीसी ने कहा कि इमरान खान के भाषणों और निर्देशों को उनके समर्थक पूरी तरह से मानते हैं और कोई भी पार्टी सदस्य उन निर्देशों को नकार नहीं सकता। इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें कुछ मामलों में सजा मिली है और कुछ में जमानत मिली है। लेकिन अन्य मामलों के कारण वह अभी भी जेल में हैं। 

पीटीआई को प्रदर्शन स्थल बदलने की दी थी मंजूरी: ख्वाजा आसिफ
उधर, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रदर्शन स्थल को डी-चौक से इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में बदलने की मंजूरी दी गई थी। लेकिन इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। पीटीआई ने 24 नवंबर को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान चार लोग मारे गए और पचास से अधिक घायल हो गए। हालांकि, पीटीआई ने दावा किया कि सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पों में 'सैकड़ों' लोग मारे गए। 


सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए आसिफ ने कहा, सरकार ने पीटीआई को कई वैकल्पिक प्रदर्शन स्थलों का प्रस्ताव दिया था। जबकि इमरान खान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। लेकिन बुशरा बीबी ने डी-चौक जाने की जिद की, जिससे स्थिति और खराब हो गई। 

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