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Imran Khan: इमरान की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश शीर्ष कोर्ट ने आगे बढ़ाया; पूर्व PM ने ट्विटर पर जारी किया बयान

Wed, 17 May 2023 03:06 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्वेता महतो Updated Wed, 17 May 2023 03:06 PM IST
सार

बता दें कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय शुक्रवार को ही इमरान को बड़ी राहत देते हुए अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उन्हें दो हफ्ते की जमानत दी थी और अब शीर्ष कोर्ट ने 15 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 

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Big relief to Imran Khan top court extended the order to stay the arrest Former PM Message to Supporter
इमरान खान (फाइल फोटो)। - फोटो : ANI

विस्तार

पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नौ मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक के अपने आदेश को 31 मई तक बढ़ा दिया है। सरकार के वकील द्वारा इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में जानने के लिए समय की मांग के बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया। इस दौरान खान अदालत में ही मौजूद थे। उनकी पार्टी ने दावा किया है कि इमरान के खिलाफ देशभर में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। 
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बता दें कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय शुक्रवार को ही इमरान को बड़ी राहत देते हुए अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उन्हें दो हफ्ते की जमानत दी थी और अब शीर्ष कोर्ट ने 15 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के परिसर से नौ मई को इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध और गैर कानूनी करार दिया था। 
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इमरान खान ने पार्टी नेताओं की अवैध गिरफ्तारी की निंदा की
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की अवैध गिरफ्तारी और अपहरण की बुधवार को कड़ी निंदा की। इमरान खान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी और पार्टी महासचिव असद उमर को जेल में रखे एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है। पाकिस्तान के अर्ध सैनिक बल ‘रेंजर्स’ ने नौ मई को खान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शुक्रवार तक देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस बीच पीटीआई के कई नेताओं की गिरफ्तारी की गई।
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महिला नेताओं के साथ व्यवहार पर जताया दुख
ट्विटर पर साझा किए लंबे बयान में इमरान खान ने कहा कि पूर्व मानवाधिकार मंत्री डॉ. शिरीन मजारी के साथ किए गए व्यवहार और उनकी बेटी पर पुरुष पुलिस अधिकारियों के हमले के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ओर से जमानत दिए जाने के बावजूद डॉ. शिरीन मजारी और सीनेटर फलकनाज चित्राली को अदियाला जेल के अंदर से अगवा कर लिया गया और थाना सचिवालय ले जाया गया, जहां डॉ. शिरीन मजारी की चीखें सुनी गईं।


अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के सामने उठाएंगे मुद्दा
उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के समक्ष उठाएंगे। इस फासीवादी सरकार की ओर से महिलाओं का अपहरण और उनके साथ जैसा सुलूक किया जा रहा है, वह न सिर्फ मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि हमारी संस्कृति और इस्लाम की शिक्षाओं के भी खिलाफ है।
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