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Japan: पूर्व पीएम किशिदा के हमलवार ने आरोपों से किया इनकार, कहा- मेरा इरादा उनको मारने का नहीं था

Tue, 04 Feb 2025 12:25 PM IST
बशु जैन वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, क्योटो
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, क्योटो Published by: बशु जैन Updated Tue, 04 Feb 2025 12:25 PM IST
सार

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर 15 अप्रैल 2023 को जानलेवा हमला हुआ था। वाकायामा शहर में भाषण के दौरान उन पर एक व्यक्ति ने पाइप बम फेंक दिया था। मामले में जापानी युवक रियूजी किमुरा को हिरासत में लिया गया था। अदालत में मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी रियूजी किमुरा ने पूर्व पीएम के हत्या के प्रयास के आरोप से इनकार किया।

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Former PM Kishida's attacker denied the allegations, said- I did not intend to kill him
जापान के पूर्व पीएम फूमिया किशिदा - फोटो : एएनआई

विस्तार

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर जानलेवा हमला करने के आरोपी युवक ने अदालत में बड़ा बयान दिया है। आरोपी युवक ने पश्चिमी जापान की अदालत में कहा कि उसका इरादा पूर्व पीएम को मारने का नहीं था। हालांकि युवक ने बम बनाने के आरोपों को स्वीकार किया। 

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जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर 15 अप्रैल 2023 को जानलेवा हमला हुआ था। वाकायामा शहर में भाषण के दौरान उन पर एक व्यक्ति ने पाइप बम फेंक दिया था। हालांकि, जब तक यह बम फटता, पूर्व पीएम किशिदा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मामले में जापानी युवक रियूजी किमुरा को हिरासत में लिया गया था। उस पर पूर्व पीएम की हत्या का प्रयास करने, विस्फोटकों और हथियार बनाने का आरोप लगाया गया। 
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वाकायामा जिला अदालत में मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी रियूजी किमुरा ने पूर्व पीएम के हत्या के प्रयास के आरोप से इनकार किया। आरोपी ने कहा कि उसका इरादा पूर्व पीएम किशिदा को मारने का नहीं था। उसने बम बनाने के आरोपों को स्वीकार किया। 
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चुनाव प्रणाली से नाराज था आरोपी
घटना की जांच के बाद सामने आया था कि आरोपी युवक देश की चुनाव प्रणाली से नाराज था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने 2022 में सरकार पर यह आरोप लगाया था कि सरकार ने उसे ऊपरी सदन का चुनाव लड़ने से रोक दिया था। उसने कोबे क्षेत्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। साथ ही उसने हर्जाने की मांग भी की थी। न्यायालय में दिए गए दस्तावेजों के मुताबिक, किमुरा का कहना था कि लोक कार्यालय निर्वाचन कानून के तहत उम्मीदवारी की योग्यता के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की शर्त, संविधान का उल्लंघन है।


किमुरा ने यह भी दावा किया था कि ऊपरी सदन के चुनाव की उम्मीदवारी के लिए 30 लाख येन यानि क़रीब 22,300 डॉलर जमा कराने की अनिवार्यता संबंधी अनुच्छेद भी संविधान का उल्लंघन है। अपने दावों के साथ ही किमुरा ने चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए जाने के कारण हुई मानसिक पीड़ा के एवज में एक लाख येन यानि लगभग 700 डॉलर के हर्जाने की मांग की थी।

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