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US: ट्रंप सरकार को झटका, सीएफपीबी में सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी पर संघीय जज ने लगाई रोक

Fri, 18 Apr 2025 09:44 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन। Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 18 Apr 2025 09:44 PM IST
सार

US: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को झटका देते हुए एक संघीय जज ने सीएफपीबी के सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी की योजना पर रोक लगा दी। जज ने कहा कि जब तक कोर्ट अंतिम फैसला नहीं देती, तब तक यह योजना आगे नहीं बढ़ सकती। 

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Federal judge says will pause Trump administration's plans mass layoffs at CFPB
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। दरअसल, एक संघीय जज ने कहा कि ट्रंप प्रशासन अब उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो (सीएफपीबी) के सैकड़ों कर्मचारियों की एक साथ छंटनी की योजना को फिलहाल आगे नहीं बढ़ा सकता। एसोसिटेड प्रेस ने यह जानकारी दी। 

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जज जैक्सन ने क्या कहा
यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एमी बर्मन जैक्सन ने यह फैसला सुनाया।  उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की गंभीर चिंता है कि ट्रंप प्रशासन उनके पहले के आदेश का पालन नहीं कर रहा, जिसमें उन्होंने यह साफ कहा था कि सीएफपीबी को वैसे का वैसा बनाए रखा जाए, जब तक अदालत अंतिम फैसला नहीं देती। सुनवाई के दौरान जज जैक्सन ने कहा,'मैं यह बड़े पैमाने पर छंटनी (आरआईएफ) तब तक नहीं होने दूंगी, जब तक मैं इस पर अंतिम फैसला नहीं ले लेती।' उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन शुक्रवार से कोई भी बड़े स्तर की छंटनी नहीं कर सकताऔर न ही कर्मचारियों की कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को बंद कर सकता है।
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28 अप्रैल अगली सुनवाई
जज ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की है। इस दिन कोर्ट में उन अधिकारियों की गवाही ली जाएगी जो इस छंटनी की योजना पर काम कर रहे थे।  जज ने साफ कहा, 'मैं इस मामले को जल्दी सुलझाने को तैयार हूं, लेकिन तब तक बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना आगे नहीं बढ़ेगी।' 

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मामला क्या है?
ट्रंप प्रशासन ने सीएफपीबी में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की योजना बनाई थी। लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि इस महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था को बचाकर रखा जाए। सीएफपीबी की स्थापना 2008 की आर्थिक मंदी के बाद उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। अब यह मामला कोर्ट में है और जब तक अंतिम फैसला नहीं होता, ब्यूरो में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जा सकता।

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