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विजय माल्या नहीं कर सकेंगे बैंकों के पक्ष में हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ अपील 

Thu, 26 Jul 2018 06:43 AM IST
वर्ल्ड डेस्क, अमर अजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर अजाला Updated Thu, 26 Jul 2018 06:43 AM IST
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Vijay Mallya will not be able to appeal against banks after High Court order

ब्रिटेन की कोर्ट से भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। माल्या अब 13 भारतीय बैंकों के पक्ष में यूके हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने माल्या से करीब 1.145 अरब पाउंड रिकवर करने के लिए बैंकों के पक्ष में फैसला सुनाया था। मालूम हो कि 62 वर्षीय कारोबारी ने 8 मई के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी थी।

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अपने फैसले में जज एंड्रयू हेनशॉ ने माल्या की दुनियाभर में संपत्तियों को फ्रीज करने के फैसले को खारिज करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में अपील की अनुमति भी नहीं दी। इसके बाद माल्या के पास सिर्फ कोर्ट ऑफ अपील में जाने का एकमात्र विकल्प बच गया है।
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उल्लेखनीय है कि माल्या पर ब्रिटेन की एक अन्य अदालत में धोखाधड़ी और मनीलॉन्ड्रिंग के आरोप प्रत्यर्पण का मामला चल रहा है। इससे पहले मंगलवार को यह खबर आई थी कि 9000 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी विजय माल्या ने भारतीय अधिकारियों से स्वदेश लौटने और कानून का सामना करने की इच्छा जताई है।

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