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US: अमेरिका जाने का हजारों भारतीयों का सपना धूमिल, ट्रंप प्रशासन ने ईबी-5 अनारक्षित वीजा श्रेणी में की कटौती

Mon, 14 Apr 2025 08:43 AM IST
बशु जैन वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: बशु जैन Updated Mon, 14 Apr 2025 08:43 AM IST
सार

अमेरिकी विदेश विभाग ने मई 2025 के लिए जारी किए गए वीजा बुलेटिन में भारतीयों के लिए ईबी 5 वीजा श्रेणी में कटौती की है।अनारक्षित वीजा श्रेणी आवेदनों की वेटिंग कट ऑफ एक मई 2019 कर दी है। पहले यह एक नवंबर 2019 थी।

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Dream of thousands of Indians to go to America dashed, Trump administration cuts EB-5 unreserved visa category
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति - फोटो : PTI

विस्तार

अमेरिका में आव्रजन नीतियों के चलते पहले से ही अप्रवासी भारतीयों की चिंता पहले से ही बढ़ी हुई है। अब ट्रंप प्रशासन ने हजारों भारतीयों के अमेरिका जाने और ग्रीन कार्ड पाने के सपने को तोड़ दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने मई 2025 के लिए जारी किए गए वीजा बुलेटिन में भारतीयों के लिए ईबी 5 वीजा श्रेणी में कटौती की है। विदेश विभाग ने अनारक्षित वीजा श्रेणी आवेदनों की वेटिंग कट ऑफ एक मई 2019 कर दी है। पहले यह एक नवंबर 2019 थी। अब एक मई 2019 के बाद ईबी 5 वीजा के लिए आवेदन करने वालों को लंबा इंतजार करना होगा। 
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बुलेटिन में कहा गया है कि ईबी-5 अनारक्षित वीजा श्रेणियों में भारत द्वारा उच्च मांग और संख्या के उपयोग, शेष विश्व में बढ़ती मांग और संख्या के उपयोग के कारण वित्त वर्ष 2025 की वार्षिक सीमा के अंतर्गत संख्या के उपयोग को अधिकतम सीमा के भीतर रखने के लिए भारत की अंतिम कार्रवाई तिथि को और पीछे करना आवश्यक हो गया है। यदि मांग और उपयोग की संख्या में वृद्धि जारी रही तो शेष विश्व के देशों के लिए अंतिम कार्रवाई की तिथि निर्धारित करना भी आवश्यक हो सकता है।
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बुलेटिन में कहा गया कि आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम (आईएनए) की धारा 201 के अनुसार निर्धारित परिवार प्रायोजित वरीयता वाले प्रवासियों के लिए वित्तीय वर्ष 2025 की सीमा 226,000 है। वार्षिक रोजगार आधारित वरीयता वाले प्रवासियों के लिए विश्वव्यापी स्तर कम से कम 140,000 है। धारा 202 के तहत वरीयता वाले प्रवासियों के लिए प्रति देश सीमा कुल वार्षिक परिवार प्रायोजित और रोजगार आधारित वरीयता सीमा का 7 प्रतिशत, यानी 25,620 निर्धारित की गई है। आश्रित क्षेत्र की सीमा 2 प्रतिशत या 7,320 निर्धारित की गई है।

वहीं अमेरिकी प्रशासन ने ईबी 1 और ईबी 2 वीजा श्रेणियों में कोई बदलाव नहीं किया है। अमेरिकी विदेश विभाग मई में रोजगार-आधारित स्थिति समायोजन आवेदनों को स्वीकार करेगा, जिसके लिए पात्र होने के लिए विदेशी नागरिकों को अपनी वरीयता श्रेणी और देश के लिए निर्दिष्ट तिथि से पहले की प्राथमिकता तिथि की आवश्यकता होगी। 


यह होती है अंतिम कार्रवाई तिथि
इसके तहत किसी देश में स्थायी निवास चाहने वालों के लिए आवेदन स्वीकृति के लिए प्रतीक्षा समय का अनुमान लगाया जाता है। यह वीजा श्रेणी और राष्ट्रीयता के आधार पर तय होती है। जबकि प्राथमिकता तिथि  वह होती है जब आवेदक अपनी स्थिति समायोजन या आप्रवासी वीजा आवेदन जमा कर सकते हैं। यह आवेदकों को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि वे अपनी वीजा श्रेणी और मूल देश के आधार पर अपनी फाइलिंग कब आगे बढ़ा सकते हैं।

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क्या है ईबी 5 वीजा
ईबी-5 एक अमेरिकी अप्रवासी निवेशक वीजा है,जो विदेशी नागरिकों और उनके परिवारों को किसी योग्य अमेरिकी व्यवसाय या क्षेत्रीय केंद्र परियोजना में न्यूनतम राशि का निवेश करके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी निवास प्राप्त करने की अनुमति देता है। इस निवेश से कम से कम 10 रेगुलर नौकरियां पैदा होनी चाहिए। 

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