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US: डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से नहीं मिली राहत, खारिज हुई एडल्ट स्टार मामले को चुनौती देने वाली याचिका

Thu, 01 Aug 2024 09:58 PM IST
मिथिलेश नौटियाल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: मिथिलेश नौटियाल Updated Thu, 01 Aug 2024 09:58 PM IST
सार

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत में गुप्त धन (Hush Money) से जुड़े एक आपराधिक मामले में जारी एक आदेश को समाप्त करने की अपील की थी। आदेश में ट्रंप पर गवाहों और जूरी के खिलाफ बोलने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। 

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Donald Trump’s gag order remains in effect after hush money conviction, New York appeals court rules
डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : ANI

विस्तार

न्यूयॉर्क की एक अदालत ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अदालत में एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए रुपये देने से जुड़े एक आपराधिक मामले में जारी एक आदेश को समाप्त करने की अपील की थी। आदेश में ट्रंप पर गवाहों और जूरी के खिलाफ बोलने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार ने अदालत में तर्क दिया था कि उनकी मई की अपराध सिद्धि की परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ये ‘बदलती परिस्थितियां’ प्रतिबंध हटाने का आधार हैं।

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डोनाल्ड ट्रंप पर क्या आरोप हैं?
डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को गुप्त धन के भुगतान को रफा-दफा करने की कोशिश की थी। यह भी बताया गया है कि ड्रंप का ने स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ संबंध बनाए थे। पूर्व राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने यौन संबंधों का खुलासा न करने के लिए 1.30 लाख डॉलर डेनियल्स को दिए। हालांकि, ट्रंप उनके साथ यौन संबंध बनाने के आरोपों को खारिज करते हैं और खुद को निर्दोष बताते हैं। ट्रंप पर इस मामले में आदेशों का उल्लंघन करने पहले 10 हजार डॉलर का जुर्माना भी लग चुका है। 
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मार्च महीने में लगाया गया था ट्रंप पर प्रतिबंध
न्यूयॉर्क की अदालत में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि न्यायाधीश जुआन एम. मर्चन का ट्रंप की सजा तक प्रतिबंध लगाने के फैसले के कुछ हिस्सों को बढ़ाना सही था। आपको बता दें कि न्यायाधीश जुआन एम. मर्चन ने मार्च महीने में डोनाल्ड ट्रंप पर गवाहों और जूरी के खिलाफ बोलने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। यह आदेश ट्रंप के खिलाफ गुप्त धन मामले में ट्रायल शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले जारी किया गया था। उस दौरान अदालत में अभियोजकों ने कहा था कि ट्रंप को अपने मामलों में शामिल लोगों पर हमला करने की आदत है। इसे लेकर अभियोजकों ने चिंता भी व्यक्त की थी। इसके बाद अदालत ने ट्रंप पर 10 हजार डॉलर का जुर्माना लगाते हुए चेतावनी दी थी कि अगर प्रतिबंध का उल्लंघन हुआ तो सलाखों के पीछे जाना होगा। 
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सजा के एलान के बाद भी जारी रहेगा प्रतिबंध
इसके बाद जून महीने में ट्रंप पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाए गए थे। प्रतिबंध हटाए जाने के बाद ट्रंप को गवाहों और जूरी के बारे में टिप्पणी करने की अनुमति तो मिल गई थी लेकिन, प्रतिबंध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अदालत ने यह भी कहा कि सजा के एलान के बाद भी ट्रंप, उनके अभियोजकों और उनके परिवार पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अदालत में ट्रंप ने किसी भी तरह के गलत काम में जुड़े रहने से इनकार किया है। हालांकि उनकी सजा पर 11 जुलाई को फैसला सुनाया जाना था लेकिन न्यायमूर्ति मर्चन ने इस फैसले को 18 सितंबर तक स्थगित कर दिया था।

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