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Donald Trump: 20 जनवरी को शपथ से पहले ट्रंप को झटका, पांच मिलियन USD जुर्माना और यौन शोषण मामले में अपील खारिज
Mon, 30 Dec 2024 09:02 PM IST
ज्योति भास्कर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Mon, 30 Dec 2024 09:02 PM IST
सार
अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से पहले निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संघीय अपील अदालत से झटका लगा है। अदालत ने दोषमुक्ति और जुर्माना माफ करने की ट्रंप की अपील ठुकरा दी है। जानिए क्या है पूरा मामला
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अमेरिका की संघीय अपील कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की अपील खारिज
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अमेरिका में जो बाइडन के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं। 20 जनवरी, 2024 को उन्हें शपथ लेनी है। इससे पहले उन्होंने संघीय अपील अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने खुद को दोषमुक्त करार देने की अपील की थी। अपील खारिज होने के बाद ट्रंप पर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (USD) का जुर्माना बरकरार रहेगा। इसके अलावा अपीलीय अदालत ने उन्हें यौन शोषण मामले में भी दोषमुक्त करार देने से इनकार कर दिया।
मैनहट्टन की जूरी का फैसला नहीं पलटा जाएगा
समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस मामले में ट्रंप की अपील खारिज हुई है यह 1990 के दशक का है। जूरी ने ट्रंप को 90 के दशक के मध्य में उच्चस्तरीय डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में कॉलम लिखने वाली महिला का यौन शोषण करने का दोषी पाया है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक द्वितीय अमेरिकी सर्किट अपीलीय कोर्ट ने कहा कि मैनहट्टन की जूरी का फैसला नहीं पलटा जाएगा। ई. जीन कैरोल की मानहानि और उनके साथ यौन दुर्व्यवहार के लिए ट्रंप को पांच मिलियन डॉलर जुर्माना देना होगा।
1996 की घटना में दोषी पाए गए ट्रंप
बता दें कि कॉलम लिखने वाली इस पीड़िता ने 2023 में एक मुकदमे के दौरान गवाही दी थी। बयान के मुताबिक 1996 में एक दोस्ताना मुलाकात के दौरान ट्रंप हिंसक हो गए और वे खेल-खेल में स्टोर के ड्रेसिंग रूम में घुस गए। हालांकि, ट्रंप इससे इनकार करते रहे। इस साल की शुरुआत में फॉलोअप ट्रायल के दौरान हुई गवाही के बाद जूरी ने 83.3 मिलियन डॉलर जुर्माना लगाया।
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और किस मामले में दोषी पाए गए थे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप
गौरतलब है कि 1996 की घटना के अलावा एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स से जुड़े मामले में भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। अब वे 2025 में दूसरी बार शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका की संघीय अपील अदालत से उनकी अपील खारिज हो गई।
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मैनहट्टन की जूरी का फैसला नहीं पलटा जाएगा
समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस मामले में ट्रंप की अपील खारिज हुई है यह 1990 के दशक का है। जूरी ने ट्रंप को 90 के दशक के मध्य में उच्चस्तरीय डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में कॉलम लिखने वाली महिला का यौन शोषण करने का दोषी पाया है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक द्वितीय अमेरिकी सर्किट अपीलीय कोर्ट ने कहा कि मैनहट्टन की जूरी का फैसला नहीं पलटा जाएगा। ई. जीन कैरोल की मानहानि और उनके साथ यौन दुर्व्यवहार के लिए ट्रंप को पांच मिलियन डॉलर जुर्माना देना होगा।
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1996 की घटना में दोषी पाए गए ट्रंप
बता दें कि कॉलम लिखने वाली इस पीड़िता ने 2023 में एक मुकदमे के दौरान गवाही दी थी। बयान के मुताबिक 1996 में एक दोस्ताना मुलाकात के दौरान ट्रंप हिंसक हो गए और वे खेल-खेल में स्टोर के ड्रेसिंग रूम में घुस गए। हालांकि, ट्रंप इससे इनकार करते रहे। इस साल की शुरुआत में फॉलोअप ट्रायल के दौरान हुई गवाही के बाद जूरी ने 83.3 मिलियन डॉलर जुर्माना लगाया।
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और किस मामले में दोषी पाए गए थे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप
गौरतलब है कि 1996 की घटना के अलावा एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स से जुड़े मामले में भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। अब वे 2025 में दूसरी बार शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका की संघीय अपील अदालत से उनकी अपील खारिज हो गई।