फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Australian court asks ex-Indian envoy to pay compensation to former employee

Canbera: ऑस्ट्रेलिया में अदालत ने पूर्व भारतीय राजदूत को दिया आदेश, कहा- पूर्व महिला कर्मचारी को दें मुआवजा

Mon, 06 Nov 2023 03:01 AM IST
यशोधन शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कैनबरा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कैनबरा Published by: यशोधन शर्मा Updated Mon, 06 Nov 2023 03:01 AM IST
सार

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संघीय अदालत के न्यायाधीश एलिजाबेथ रैपर ने सूरी को 60 दिनों के भीतर सीमा शेरघिल को 136,000 डॉलर से अधिक और ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया।

विज्ञापन
Australian court asks ex-Indian envoy to pay compensation to former employee
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने कैनबरा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त नवदीप सिंह सूरी को एक पूर्व घरेलू कर्मचारी को हजारों डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, महिला कर्मचारी ने सूरी पर अनुचित  परिस्थितियों में काम करवाने का आरोप लगाया था। नई दिल्ली में मामले से परिचित लोगों ने कहा कि यह ऑस्ट्रेलियाई अदालत में एक पक्षीय कार्यवाही थी।

विज्ञापन


मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संघीय अदालत के न्यायाधीश एलिजाबेथ रैपर ने सूरी को 60 दिनों के भीतर सीमा शेरघिल को 136,000 डॉलर से अधिक और ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया।
विज्ञापन


इसमें कहा गया है कि शेरघिल ने अप्रैल 2015 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी और अपने कैनबरा स्थित घर पर सूरी के लिए काम करते हुए लगभग एक साल बिताया था। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि शेरघिल को आधिकारिक पासपोर्ट जारी किया गया था और 2016 में भारत लौटने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सरकारी आदेशों की अवहेलना की।
विज्ञापन
विज्ञापन


विदेश मंत्रालय से नहीं मिला कोई जवाब
उन्होंने 2021 में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता ले ली और यह मानने के कारण हैं कि उसने उस देश में वापस रहने के इरादे से मामला दायर किया है। उनके अनुसार, यदि कर्मचारी को कोई शिकायत थी, तो उसे भारत लौटना चाहिए था और सक्षम अधिकारियों या किसी अदालत से संपर्क करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलियाई अदालत के फैसले पर विदेश मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।


मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि संघीय अदालत ने सुना है कि शेरगिल ने सप्ताह में सात दिन, प्रति दिन 17.5 घंटे काम किया। इसमें कहा गया है कि शिकायत करने से पहले शेरघिल को शुरू में प्रति दिन लगभग 7.80 डॉलर के बराबर भुगतान किया गया था और सूरी ने उसकी दर बढ़ाकर 9 डॉलर प्रति दिन कर दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed