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Agusta-Westland Case: ब्रिटिश विदेश मंत्री से मिले आरोपी मिशेल के परिजन, कहा- उनको ब्रिटेन वापस लाया जाए
Wed, 27 Aug 2025 10:20 PM IST
बशु जैन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
Published by: बशु जैन
Updated Wed, 27 Aug 2025 10:20 PM IST
सार
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स 3600 करोड़ के घोटाले के आरोप में सात साल से तिहाड़ जेल में बंद है। जेम्स के परिजनों ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री कैथरीन वेस्ट से मुलाकात की। परिजनों ने विदेश मंत्री से जेम्स को ब्रिटेन वापस लाने की मांग की।
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क्रिश्चियन मिशेल।
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
ब्रिटिश नागरिक और बहुचर्चित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के परिजनों ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री कैथरीन वेस्ट से मुलाकात की। उन्होंने विदेश मंत्री से मिशेल को ब्रिटेन वापस लाने की अपील की। जेम्स 3600 करोड़ के घोटाले के आरोप में सात साल से तिहाड़ जेल में बंद है।
विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ने कहा कि विदेश मंत्री ने जेम्स के परिवार की चिंताओं को सुना। साथ ही यूके सरकार की कार्रवाई के बारे में बताया। एफसीडीओ के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन सरकार क्रिश्चियन मिशेल के मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए काम कर रही है। हम मिशेल और उनके परिवार को लगातार कांसुलर सहायता प्रदान कर रहे हैं और लगातार भारत सरकार के समक्ष उनका मामला उठा रहे हैं।
विदेश कार्यालय ने बताया कि दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के कर्मचारी लगातार से हिरासत में लिए गए मिशेल से मिलते रहते हैं। कर्मचारियों ने मिशेल से 14 अगस्त को भी मुलाकात की थी। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने पिछले महीने भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर के लिए ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भी यह मामला उठाया था।
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आरोपी के बेटे ने लगाए आरोप
आरोपी के बेटे एलोइस मिशेल ने कहा कि भारतीय अदालत ने हाल ही में मेरे पिता की जेल से रिहाई की अपील को खारिज कर दिया है। जबकि जिस आरोप के लिए उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया गया था, उसके लिए उन्होंने अधिकतम सात साल की सजा काट ली है। एलोइस मिशेल ने आरोप लगाया कि मैंने ब्रिटेन सरकार से अनुरोध किया है कि वह मेरे पिता की रिहाई की मांग के लिए हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, क्योंकि भारत कानून के शासन के प्रति अपने मौलिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है। भारत और यूएई के बीच प्रत्यर्पण समझौते के अनुसार उनके पिता पर प्रत्यर्पण आवेदन में उल्लिखित मामले के अलावा किसी अन्य मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
कोर्ट ने कर दिया था जमानत देने से इनकार
इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत ने मिशेल की रिहाई की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उसने अधिकतम सजा काट ली है। अदालत ने फैसला सुनाया कि उनके खिलाफ जालसाजी के आरोप, जिसके लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, पर बाद में ही निर्णय लिया जा सकता है। मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था। बाद में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पांच अगस्त को ईडी ने अदालत को सूचित किया था कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में रिहाई के लिए मिशेल की याचिका भ्रामक थी।
यह है मामला
3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में क्रिश्चियन जेम्स ने मध्यस्थता की थी। इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से भारत ने 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 3600 करोड़ रुपये का सौदा किया था। सीबीआई की चार्जशीट में दावा किया गया है इस सौदे से सरकारी खजाने को करीब 2600 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। क्रिश्चियन पर आरोप है कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से सौदे के एवज में 225 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।
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विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ने कहा कि विदेश मंत्री ने जेम्स के परिवार की चिंताओं को सुना। साथ ही यूके सरकार की कार्रवाई के बारे में बताया। एफसीडीओ के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन सरकार क्रिश्चियन मिशेल के मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए काम कर रही है। हम मिशेल और उनके परिवार को लगातार कांसुलर सहायता प्रदान कर रहे हैं और लगातार भारत सरकार के समक्ष उनका मामला उठा रहे हैं।
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विदेश कार्यालय ने बताया कि दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के कर्मचारी लगातार से हिरासत में लिए गए मिशेल से मिलते रहते हैं। कर्मचारियों ने मिशेल से 14 अगस्त को भी मुलाकात की थी। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने पिछले महीने भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर के लिए ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भी यह मामला उठाया था।
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आरोपी के बेटे ने लगाए आरोप
आरोपी के बेटे एलोइस मिशेल ने कहा कि भारतीय अदालत ने हाल ही में मेरे पिता की जेल से रिहाई की अपील को खारिज कर दिया है। जबकि जिस आरोप के लिए उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया गया था, उसके लिए उन्होंने अधिकतम सात साल की सजा काट ली है। एलोइस मिशेल ने आरोप लगाया कि मैंने ब्रिटेन सरकार से अनुरोध किया है कि वह मेरे पिता की रिहाई की मांग के लिए हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, क्योंकि भारत कानून के शासन के प्रति अपने मौलिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है। भारत और यूएई के बीच प्रत्यर्पण समझौते के अनुसार उनके पिता पर प्रत्यर्पण आवेदन में उल्लिखित मामले के अलावा किसी अन्य मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
कोर्ट ने कर दिया था जमानत देने से इनकार
इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत ने मिशेल की रिहाई की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उसने अधिकतम सजा काट ली है। अदालत ने फैसला सुनाया कि उनके खिलाफ जालसाजी के आरोप, जिसके लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, पर बाद में ही निर्णय लिया जा सकता है। मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था। बाद में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पांच अगस्त को ईडी ने अदालत को सूचित किया था कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में रिहाई के लिए मिशेल की याचिका भ्रामक थी।
यह है मामला
3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में क्रिश्चियन जेम्स ने मध्यस्थता की थी। इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से भारत ने 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 3600 करोड़ रुपये का सौदा किया था। सीबीआई की चार्जशीट में दावा किया गया है इस सौदे से सरकारी खजाने को करीब 2600 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। क्रिश्चियन पर आरोप है कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से सौदे के एवज में 225 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।
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