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ट्रंप के अमेरिका में शरण पर रोक वाले फैसले को अदालत ने पलटा

Tue, 20 Nov 2018 02:41 PM IST
भाषा, ह्यूस्टन
भाषा, ह्यूस्टन Updated Tue, 20 Nov 2018 02:41 PM IST
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Legal groups argued in the court against the ban asylum in america

एक संघीय न्यायाधीश ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों को शरण देने से इनकार करने वाले ट्रंप प्रशासन के नये आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका आ रहे मध्य अमेरिकी शरणार्थियों के काफिले के मेक्सिको से निकल अमेरिकी सीमा तक पहुंचने को लेकर कहा था कि ये काफिले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इस संबंध में महीने की शुरुआत में एक घोषणा जारी की थी। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन टीगर ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ट्रंप के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। 

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बता दें कि अमेरिकी-मैक्सिको सीमा को अवैध रूप से पार करने वाले किसी भी व्यक्ति को शरण देने पर प्रतिबंध लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ कानूनी समूहों ने अदालत में तर्क पेश किए। इन समूहों ने कहा कि न्यायाधीश को चाहिए कि ट्रंप प्रशासन को इस फैसले को लागू करने से रोके। अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन एस टीगर ने सैन फ्रांसिस्को में सुनवाई के दौरान तत्काल कोई फैसला नहीं दिया कि अस्थायी रोक का आदेश जारी करना है या नहीं। 
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अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और सेंटर फॉर कॉन्स्टीट्यूश्नल राइट्स ने यह आग्रह किया था। इन समूहों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस महीने जारी प्रतिबंध के फौरन बाद मुकदमा दायर कर दिया था। ट्रंप ने अमेरिकी-मैक्सिको सीमा पर आ रहे शरणार्थियों के काफिले को लेकर यह रोक जारी की थी। ट्रंप ने नौ नवंबर को घोषणा की थी कि दक्षिणी सीमा पार करने वाला कोई भी व्यक्ति शरण का पात्र नहीं होगा। 
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सेंटर फॉर कॉन्स्टीट्यूश्नल राइट्स के एक वकील बाहेर आज्मी ने कहा कि आधिकारिक एवं कानूनी तरीके से सीमा पार कर आने वाले लोगों को शरण देने की व्यवस्था है। इसे इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ट्रंप का तर्क है कि ये काफिले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। 

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