फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   America ›   american court block donald trump travel ban order

ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध पर अदालत ने फिर रोक लगाई

Thu, 19 Oct 2017 11:19 AM IST
एजेंसी / वाशिंगटन
एजेंसी / वाशिंगटन Updated Thu, 19 Oct 2017 11:19 AM IST
विज्ञापन
american court block donald trump travel ban order
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका देते हुए एक संघीय जज ने उनके विवादास्पद यात्रा प्रतिबंध के दूसरे प्रारूप को भी लागू करने से रोक दिया है। इस यात्रा प्रतिबंध के तहत ट्रंप प्रशासन चुनिंदा देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लगाना चाहता है।

विज्ञापन


हवाई के डिस्ट्रिक्ट जज डेरिक वाटसन ने अपने फैसले में कहा है कि कुछ मुस्लिम देशों, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला के कुछ अधिकारियों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लगाने का आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। इससे अमेरिका की सुरक्षा में कोई सुधार नहीं आएगा क्योंकि मौजूदा कानून के तहत भी ऐसे व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की व्यवस्था है जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है।
विज्ञापन


पढ़ें: लादेन जैसे दूसरे ऑपरेशन की तैयारी में था अमेरिका
विज्ञापन
विज्ञापन


वाटसन ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रंप प्रशासन के ताजा यात्रा प्रतिबंध आदेश में भी वही कमियां हैं जो उसके पहले के संस्करणों में थी। प्रशासन यह साबित नहीं कर पाया है कि छह देशों के 15 करोड़ नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश के कारण उसके हितों को नुकसान होगा। 


मालूम हो कि ट्रंप प्रशासन का यह ताजा आदेश पिछले महीने आया था जिसके तहत ईरान, लीबिया, सोमालिया, चाड, सीरिय, यमन और उत्तर कोरिया के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने इन देशों के नागरिकों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था जो 90 दिन के बाद निरस्त हो गया था।

ट्रंप प्रशासन इस यात्रा प्रतिबंध आदेश को जायज ठहरा रहा है। उसका कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए यह जरूरी है लेकिन आलोचकों का कहना है कि सितंबर में जारी किया गया नए आदेश और 27 जनवरी को जारी पुराने आदेश में कोई फर्क नहीं है। यही वजह है कि पुराने आदेश को भी अदालतों ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मुस्लिमों को निशाना बनाता है और अमेरिकी संविधान के खिलाफ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news, Crime all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed