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Pakistan: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आतंकवाद के 12 नए मामले दर्ज, न्यायिक राहत के बाद भी आगे की राह कठिन

Mon, 15 Jul 2024 03:11 AM IST
दीपक कुमार शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Mon, 15 Jul 2024 03:11 AM IST
सार

पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'पंजाब पुलिस की एक टीम रविवार को रावलपिंडी की अडियाला जेल पहुंची और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को आतंकवाद के 12 मामलों में गिरफ्तार कर लिया, जो मुख्य रूप से लाहौर में उनके खिलाफ दर्ज थे, जिनमें एक सैन्य अधिकारी के घर पर हमला भी शामिल है।' 
 

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12 fresh terrorism cases against Pakistan former PM Imran Khan way forward difficult
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान - फोटो : ANI

विस्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लगातार दो न्यायिक राहत मिलने के बावजूद उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वह रविवार को भी जेल में ही रहे, क्योंकि अधिकारियों ने उन पर आतंकवाद के आरोपों सहित नए मामले दर्ज कर दिए हैं। खान को पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने रविवार को गत नौ मई को हुए दंगों से संबंधित आतंकवाद के 12 नए मामलों में गिरफ्तार कर लिया। ये दंगे पिछले साल भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद भड़के थे।

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पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'पंजाब पुलिस की एक टीम रविवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल पहुंची और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को आतंकवाद के 12 मामलों में गिरफ्तार कर लिया, जो मुख्य रूप से लाहौर में उनके खिलाफ दर्ज थे, जिनमें एक सैन्य अधिकारी के घर पर हमला भी शामिल है।' उन्होंने कहा कि पुलिस सोमवार को लाहौर में आतंकवाद निरोधक अदालत से खान की हिरासत की मांग करेगी।
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जिला एवं सत्र अदालत ने शनिवार को गैर इस्लामी शादी मामले में इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की दोषसिद्धि खारिज कर दी थी। हालांकि उसके शीघ्र बाद उन्हें राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने गिरफ्तार कर लिया था। यह राहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले में यह घोषित करने के एक दिन बाद आई कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय और चार प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के लिए पात्र थी।
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पिछले हफ्ते, लाहौर के एटीसी ने 9 मई के दंगों के तीन मामलों में खान की गिरफ्तारी से पहले की जमानत खारिज कर दी और पुलिस को पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की अनुमति दे दी। खान पर पिछले साल 9 मई को लाहौर कोर कमांडर हाउस, जिसे जिन्ना हाउस, अस्करी टॉवर और शादमान पुलिस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, पर हमले में उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

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