West Bengal: शिक्षक भर्ती घोटाले में सुनवाई के दौरान सीबीआई अधिकारी पर भड़का हाई कोर्ट, जांच से हटाया
सीबीआई सूत्रों ने बताया है कि सोमनाथ इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी हैं। जांच में जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी, उसमें उन्होंने लापरबाही बरती। इसके साथ ही उन पर कई और गंभीर आरोप भी लगे हैं...
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पश्चिम बंगाल में बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार फिर जमकर फटकार लगाई है। लापरवाही बरतने पर नाराज न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने एक अधिकारी को जांच से हटा दिया। साथ ही कहा, फाइल को बिल्कुल छुना मत।
जानकारी के मुताबिक मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा, बिना देरी किए जांच अधिकारी सोमनाथ विश्वास है, जांच से हटाना होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घाटाला मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, उसमें सोमनाथ भी हैं।
सीबीआई सूत्रों ने बताया है कि सोमनाथ इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी हैं। जांच में जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी, उसमें उन्होंने लापरबाही बरती। इसके साथ ही उन पर कई और गंभीर आरोप भी लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने जांच को गलत दिशा में मोड़ने की भी कोशिश की है।
न्यायाधीश ने निर्देश देते हुए सीबीआई के वकील को कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि सोमनाथ जांच संबंधी किसी भी फाइल को स्पर्श ना करें। इससे साथ ही सीबीआई के डीआईजी रैंक के अधिकारी को उसके संबंध में जांच के आदेश भी दिए गए हैं।