अस्थायी कुलपति नियुक्ति मामला: कलकत्ता हाई कोर्ट का सरकार को झटका, राज्यपाल के फैसले को ठहराया सही
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
Published by: Harendra Chaudhary
Updated Wed, 28 Jun 2023 05:41 PM IST
सार
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि कुलपति की नियुक्ति के मामले में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और राज्यपाल का निर्णय मान्य है। हाई कोर्ट ने राज्य की याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त अस्थायी कुलपतियों को उनके वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान राज्य द्वारा किया जाना चाहिए...
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कलकत्ता हाई कोर्ट
- फोटो : Agency (File Photo)