Lalan Sheikh Death: ललन शेख मौत का मामले में हाई कोर्ट बोला- सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं
Lalan Sheikh Death: हाई कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल सीआईडी मामले की जांच कर सकती है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने सीआईडी की जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के भी आदेश दिए हैं। सीआईडी बिना कोर्ट के आदेश के फाइनल रिपोर्ट नहीं दे सकती...
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सीबीआई हिरासत में ललन शेख की रहस्यमयी मौत के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि सीआईडी, सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही सीआईडी को कुछ दिशा-निर्देश भी दिए। दूसरी ओर, बुधवार को मृतक के परिजनों के साथ लोगों ने रामपुरहाट में विरोध-प्रदर्शन किया और सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उल्लेखनीय है कि मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल सीआईडी मामले की जांच कर सकती है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने सीआईडी की जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के भी आदेश दिए हैं। सीआईडी बिना कोर्ट के आदेश के फाइनल रिपोर्ट नहीं दे सकती। शिकायत लिखने में लालन शेख की पत्नी की किसी ने मदद की होगी।
इससे पहले शेख की मौत के मामले में पुलिस ने सीबीआई के डीआइजी, एसपी समेत सात वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई का कहना है कि इस एफआईआर में उन अधिकारियों का भी नाम है, जो दूसरे मामलों की जांच से जुड़े हैं। लिहाजा वह आशंकित हैं। इसी को लेकर सीबीआई ने हाई कोर्ट का ध्यान इस तरफ दिलाया है। दूसरी ओर इस मामले को लेकर सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक अजय भटनागर कल रात ही कोलकाता पहुंच गए हैं। उन्होंने बुधवार सुबह इस मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जरूरी बैठक की है।