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अब नगर में सिर्फ चिन्हित स्थानों पर ही लगेंगे ठेली फड़ और खोखे
Updated Tue, 17 Jul 2018 10:56 PM IST
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उत्तरकाशी। जिला प्रशासन ने नगर को अतिक्रमण मुक्त एवं सुव्यवस्थित करने की कवायद तेज कर दी है। नगर की नगरिया फेरी समिति ने नगर क्षेत्र में 11 स्थान चिह्नित कर लाइसेंस वाले ठेली एवं फड़ व्यापारियों के रोजगार की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पहले से जगह-जगह कारोबार कर रहे दो सौ छोटे व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
नगरिया फेरी समिति ने इसके लिए रामलीला मैदान के दोनों ओर 30, केदारघाट पार्किंग 20, बस अड्डे के निकट 20, श्रीदेव सुमन चौक पांच, जियोग्रिड वाल के पीछे 40, ज्ञानसू में पाडुली खाले के पास 20, गंगोरी 15, लदाड़ी 10, जोशियाड़ा 20 और तिलोथ पुल के पास 10 कुल 190 लोगों को कारोबार की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इनके अलावा काली कमली मार्केट और मालरोड वाले हिस्से में 10 चलायमान ठेलियों को अनुमति दी जाएगी। विश्वनाथ चौक, जिला अस्पताल मार्ग, कलक्ट्रेट, विकास भवन, जोशियाड़ा बैराज, सरकारी कार्यालय, स्कूल-कालेज, तांबाखानी सुरंग, पुलिस लाइन एवं रामलीला मैदान के प्रवेश द्वारों के आसपास का क्षेत्र नो वेंडिंग जोन चिह्नित किया गया है। इन स्थानों पर कारोबार के लिए बाकायदा लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
वर्षों से कारोबार कर रहे व्यापारियों को मिलेगी प्राथमिकता
पालिका के प्रशासक अनुराग आर्य ने बताया कि चिह्नित वेंडिंग जोन में कारोबार के लिए एक साल का लाइसेंस जारी किए जाएगा। वर्षों से ठेली, फड़ एवं खोखों में कारोबार कर रहे व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस जारी होंगे, जिस व्यक्ति को लाइसेंस जारी होगा वही कारोबार कर सकेगा। बिना लाइसेंस और नो वेंडिंग जोन में कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चिह्नित वेंडिंग जोन में शौचालय, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था कराने के साथ ही लाइसेंसी कारोबारियों का बीमा भी कराया जाएगा। उन्होंने नगर को सुव्यवस्थित एवं सुंदर बनाने के लिए की जा रही इस व्यवस्था में सभी लोगों से सहयोग की अपील की।
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नगरिया फेरी समिति ने इसके लिए रामलीला मैदान के दोनों ओर 30, केदारघाट पार्किंग 20, बस अड्डे के निकट 20, श्रीदेव सुमन चौक पांच, जियोग्रिड वाल के पीछे 40, ज्ञानसू में पाडुली खाले के पास 20, गंगोरी 15, लदाड़ी 10, जोशियाड़ा 20 और तिलोथ पुल के पास 10 कुल 190 लोगों को कारोबार की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इनके अलावा काली कमली मार्केट और मालरोड वाले हिस्से में 10 चलायमान ठेलियों को अनुमति दी जाएगी। विश्वनाथ चौक, जिला अस्पताल मार्ग, कलक्ट्रेट, विकास भवन, जोशियाड़ा बैराज, सरकारी कार्यालय, स्कूल-कालेज, तांबाखानी सुरंग, पुलिस लाइन एवं रामलीला मैदान के प्रवेश द्वारों के आसपास का क्षेत्र नो वेंडिंग जोन चिह्नित किया गया है। इन स्थानों पर कारोबार के लिए बाकायदा लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
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वर्षों से कारोबार कर रहे व्यापारियों को मिलेगी प्राथमिकता
पालिका के प्रशासक अनुराग आर्य ने बताया कि चिह्नित वेंडिंग जोन में कारोबार के लिए एक साल का लाइसेंस जारी किए जाएगा। वर्षों से ठेली, फड़ एवं खोखों में कारोबार कर रहे व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस जारी होंगे, जिस व्यक्ति को लाइसेंस जारी होगा वही कारोबार कर सकेगा। बिना लाइसेंस और नो वेंडिंग जोन में कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चिह्नित वेंडिंग जोन में शौचालय, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था कराने के साथ ही लाइसेंसी कारोबारियों का बीमा भी कराया जाएगा। उन्होंने नगर को सुव्यवस्थित एवं सुंदर बनाने के लिए की जा रही इस व्यवस्था में सभी लोगों से सहयोग की अपील की।
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