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Udham Singh Nagar News: जसवीर हत्याकांड में दो आरोपियों पर दोषसिद्ध, दो जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 25 Dec 2025 12:34 AM IST
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Two accused convicted in the Jasveer murder case; sentence to be pronounced on January 2nd.
रुद्रपुर। तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने गदरपुर में हुए जसवीर हत्याकांड में अहम फैसला सुनाया। न्यायालय में दो आरोपियों पर दोषसिद्ध हो गया है। इस मामले में दो जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।
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घटना पांच अगस्त 2022 की है। ग्राम चंदनपुरा गदरपुर निवासी सिकंदर पाल ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसका भाई जसबीर सिंह उर्फ पिच्चू की ग्राम रोशनपुर गदरपुर निवासी जगजीत सिंह व प्रदीप सिंह उर्फ पित्ता से एक वर्ष पहले आपसी विवाद में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद गांव में एक पंचायत हुई और विवाद का पटाक्षेप कर दिया गया था लेकिन जगजीत व प्रदीप रंजिश रखने लगे। सोशल मीडिया व फोन पर भाई को जान से मारने की धमकी देने लगे। पांच अगस्त 2022 को भाई जसवीर सिंह सात बजे गांव बहराबजीर स्थित किराना स्टोर पर कोल्डड्रिंक लेने जा रहा था। इसी बीच दो बाइकों पर प्रदीप व जगजीत सिंह अपने साथियों के साथ आए और भाई से अभद्रता की। तभी प्रदीप सिंह ने जोर से आवाज दी कि गोली मारकर हत्या कर दो। जगजीत सिंह ने तमंचा निकालकर गोली चला दी। गोली भाई के कमर में लगी और वह नीचे गिर गया।
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इसके बाद हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए धमकाने लगे कि यदि पुलिस में शिकायत की तो परिवार को भी जान से मार दिया जाएगा। गोलीकांड के 15 मिनट बाद ही भाई जसवीर सिंह उर्फ पिच्चू की मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांच अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हत्याकांड की सुनवाई तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई। अदालत के सामने गवाह पेश हुए और दोनों पक्षों की बहस हुई। अदालत ने बहस सुनने के बाद प्रदीप सिंह को आर्म्स एक्ट और जगजीत सिंह को हत्या व आर्म्स एक्ट का दोषी करार देते हुए दो जनवरी को सजा की तिथि नियत की है। ब्यूरो
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