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Udham Singh Nagar News: पंत विवि के डाॅ. रावेंद्र की बर्खास्तगी पर लगी रोक
Sun, 15 Oct 2023 01:09 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 15 Oct 2023 01:09 AM IST
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पंतनगर। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के सीबीएसएच काॅलेज में रसायन विज्ञान के सहायक प्राध्यापक डाॅ. रावेंद्र कुमार के हाईकोर्ट के बर्खास्तगी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वर्ष 2015 में डाॅ. रावेंद्र कुमार का आरक्षित वर्ग में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन हुआ था।
चयन को नियम विपरीत बताते हुए डाॅ. बलवंत सिंह ने कुलाधिपति से शिकायत सहित हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए 14 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट की डबल बेंच की खंडपीठ ने डाॅ. रावेंद्र के चयन को खारिज कर दिया था। कोर्ट का मानना था कि एग्रीकल्चर केमिकल्स और केमेस्ट्री की डिग्रियां अलग-अलग हैं। इसलिए रिक्त पद पर एग्रीकल्चर केमिकल्स विषय की डिग्री मान्य नहीं है।
सीपीओ ने कुलपति के पास पत्रावली भेजकर दिशानिर्देश मांगे थे। 25 अगस्त को कुलपति ने संबंधित प्राध्यापक को तत्काल बर्खास्त करने की स्वीकृति दे दी थी। जिसके बाद डॉ. रावेंद्र कुमार सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। संवाद
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चयन को नियम विपरीत बताते हुए डाॅ. बलवंत सिंह ने कुलाधिपति से शिकायत सहित हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए 14 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट की डबल बेंच की खंडपीठ ने डाॅ. रावेंद्र के चयन को खारिज कर दिया था। कोर्ट का मानना था कि एग्रीकल्चर केमिकल्स और केमेस्ट्री की डिग्रियां अलग-अलग हैं। इसलिए रिक्त पद पर एग्रीकल्चर केमिकल्स विषय की डिग्री मान्य नहीं है।
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सीपीओ ने कुलपति के पास पत्रावली भेजकर दिशानिर्देश मांगे थे। 25 अगस्त को कुलपति ने संबंधित प्राध्यापक को तत्काल बर्खास्त करने की स्वीकृति दे दी थी। जिसके बाद डॉ. रावेंद्र कुमार सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। संवाद
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